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Morbi Bridge Collapse: मोरबी हैंगिंग ब्रिज मामले में गुजरात HC ने राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी

Morbi Bridge Collapse: गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी पुल गिरने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए गृह विभाग, शहरी आवास विभाग, मोरबी नगर पालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर मोरबी में हुए हादसे पर रिपोर्ट मांगी […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Nov 8, 2022 12:27
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Morbi Bridge Collapse: गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी पुल गिरने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए गृह विभाग, शहरी आवास विभाग, मोरबी नगर पालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर मोरबी में हुए हादसे पर रिपोर्ट मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुजरात सरकार ने पुल गिरने की घटना के बाद मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीपसिंह जाला को निलंबित कर दिया है।

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मोरबी कस्बे में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्टूबर की शाम को ढह गया था। हादसे में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मोरबी के जिला कलेक्टर जी.टी. पंड्या ने कहा, “राज्य शहरी विकास विभाग ने मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीपसिंह जाला को निलंबित कर दिया है।”

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अब तक 9 लोग गिरफ्तार

कलेक्टर ने बताया कि मोरबी के रेजिडेंट अपर कलेक्टर को अगले आदेश तक मुख्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जांच में सामने आया है कि मोरबी नगर पालिका ने 15 साल के लिए ओरेवा समूह को पुल की मरम्मत और रखरखाव का ठेका दिया था। बता दें कि पुल गिरने की घटना के सिलसिले में पुलिस अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 30 अक्टूबर को मोरबी हैंगिंग ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 40 से ज्यादा बच्चे शामिल थे।

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Om Pratap

Edited By

Manish Shukla

First published on: Nov 07, 2022 12:47 PM

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