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लैंड ट्रांसफर के मामले में गुजरात सरकार का अहम फैसला, जानिए पूरी डिटेल

CM Bhupendra Patel Big Decision: मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" के मूलमंत्र के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल का एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

CM Bhupendra Patel Big Decision: गुजरात में जमीन के ट्रांसफर कार्यों के संबंध में वास्तविक खरीददारों के मामले में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिसमें प्रीमियर संग्रहण (Premier Storage) की शक्ति कलेक्टर को सौंपी गई है। राज्य में प्रचलित नियमों के अनुसार, 50 लाख रुपये से अधिक की भूमि का मूल्यांकन होने पर वास्तविक क्रेता को स्टेट लेवल से अप्रूवल लेना होगा।

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में भूमि को कृषि से अकृषि तथा कृषि से गैर-कृषि किये जाने के सम्बन्ध में आए प्रस्तावों पर विचार करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसमें वास्तविक क्रेता के मामले में जिला कलेक्टर भूमि मूल्यांकन पर पांच करोड़ रुपये तक प्रीमियम की परमिशन दे सकते हैं।

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मंजूरी मिलने में लगती थी देरी

राज्य में भूमि हस्तांतरण संचालन के नियमों के अनुसार, अगर जमीन भूमि का मूल्यांकन 50 लाख रुपये से अधिक है, तो वास्तविक क्रेता को राज्य स्तर से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। जिसमें खरीददारों द्वारा किए गए आवेदन की अनुमोदन प्रक्रिया पर अलग-अलग चरणों में विचार करने में लगने वाले अधिक समय को देखते हुए भूपेन्द्र पटेल ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का बड़ा फैसला लिया है।

जबकि भूपेन्द्र पटेल ने राजस्व विभाग के संकल्प दिनांक 17/03/2017 को बदलते हुए भूमि मूल्यांकन के आधार पर प्रीमियम लगाने की मंजूरी देने के अधिकार के प्रत्यायोजन को बदल दिया है, अब जिला कलेक्टर को मूल्यांकन पर प्रीमियम लगाने की मंजूरी देने की शक्तियां सौंप दी गई हैं। पांच करोड़ रुपये तक की जमीन में ऐसा करने से वास्तविक खरीददारों का आवेदन अधिक तेजी से प्रोसेस्ड होगा और अप्रूवल लेने में अधिक समय नहीं लगेगा।

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First published on: Nov 14, 2024 05:48 PM

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