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गुजरात सरकार का बोटिंग एक्टिविटी पर बड़ा फैसला, अनिवार्य हुआ ये काम

Gujarat Government Big Decision For Boating Activity: गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने राज्य में बोटिंग एक्टिविटी की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Dec 13, 2024 15:29
Gujarat government big decision on boating activity
Gujarat government big decision on boating activity

Gujarat Government Big Decision For Boating Activity: गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने राज्य में नौकायन गतिविधियों में सुरक्षा के लिए ‘गुजरात अंतर्देशीय जहाज नियम, 2024’ की घोषणा की है।

जिसमें गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने लिस्ट में कहा कि राज्य में आनंद शिल्प/नावों के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन, सर्वे, परमिशन और अंतर्देशीय जलमार्गों पर संचालित नौकाओं के रेगुलेशन के लिए विस्तार से दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

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इसके अलावा, राज्य के सभी आनंद शिल्प/नाव मालिकों को अनिवार्य रूप से संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में अपनी नावों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नाव के रजिस्ट्रेशन के बाद गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के सर्वेक्षक द्वारा नाव का सर्वे किया जाएगा। नाव चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या नगर आयुक्त से परमिट की जरूरत होती है।

यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि आनंद शिल्प/नावों के मालिकों को प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई नाव मालिक इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नाव को अवैध माना जाएगा।

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First published on: Dec 13, 2024 03:29 PM

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