Asaram Case: दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू के बाद अब उनके परिवार की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने अब इसी मामले में आसाराम की पत्नी, बेटी और तीन महिला अनुयायियों को नोटिस जारी किया। बताया गया है कि पूर्व में इम पांचों महिलाओं को बरी कर दिया गया था, जबकि आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
खंडपीठ ने दिया आदेश
जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और हसमुख सुथार की खंडपीठ ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन और बेटी भारतीबेन समेत पांच महिलाओं को नोटिस जारी किए हैं, जो 2 अगस्त को वापस होंगे। कोर्ट ने अपील दायर करने में 29 दिनों की देरी पर गौर करते हुए इन लोगों को नोटिस जारी किए हैं।
2013 में एक शिष्या ने दर्ज कराया था केस
बता दें कि गांधीनगर की एक कोर्ट ने इसी साल 31 जनवरी को आसाराम को 2013 में एक महिला अनुयायी (शिष्या) की ओर से दर्ज कराए दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोप था कि अहमदाबाद के पास मोटेरा में आसाराम के आश्रम में वर्ष 2001 और 2007 के बीच कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था।
राज्य कानूनी विभाग ने दायर की अपील
कोर्ट ने इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी भारती और चार शिष्याओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। उन पर अपराध में सहायता करने और उकसाने का आरोप था। अब राज्य के कानूनी विभाग ने 6 मई, 2023 को बरी किए गए छह में से पांच के खिलाफ अपील दायर की गई है। बता दें कि आसाराम (81) वर्तमान में जोधपुर की जेल में बंद हैं।