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Gujarat riots: तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट और श्रीकुमार के खिलाफ SIT ने दायर की चार्जशीट

नई दिल्ली: गुजरात विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में गिरफ्तार मुंबई की तीस्ता सीतलवाड़, सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अभी पढ़ें – मायावती बोलीं-समाजवादी पार्टी राज्य में भाजपा को कड़ा विरोध देने में रही विफल---विज्ञापन--- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, […]

Author Edited By : Om Pratap Updated: Sep 25, 2022 23:19

नई दिल्ली: गुजरात विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में गिरफ्तार मुंबई की तीस्ता सीतलवाड़, सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसआईटी और आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) के चीफ दीपन भद्रन ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद की एक अदालत में तीनों के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया गया था।

सीतलवाड़ 2 सितंबर को जमानत पर बाहर आ गई थी, जबकि 25 जून को गिरफ्तारी किए जाने के बाद से श्रीकुमार हिरासत में हैं। श्रीकुमार ने गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 28 सितंबर को सुनवाई होनी है। संजीव भट्ट पहले से ही पालनपुर जेल में बंद हैं। 1990 के हिरासत में मौत के मामले में कोर्ट ने भट्ट को दोषी ठहराया है।

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सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 468 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करना), 194 (गलत सबूत देना या गढ़ना), 211 (घायल करने के इरादे से किए गए अपराध का झूठा आरोप) और 218 (लोक सेवक को सजा या संपत्ति को जब्ती से बचाने के इरादे से गलत रिकॉर्ड बनाना या लिखना) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

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बता दें कि 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिपरिषद और नौकरशाहों की भूमिका पर क्लीन चिट को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच की ओर से तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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First published on: Sep 21, 2022 07:41 PM

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