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दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन को जमानत, कोर्ट ने कही ये बात

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने एआईएमआईएम के नेता ताहिर हुसैन को नियमित जमानत दी। ये जमानत दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है। आइए जानते हैं कि अदालत ने क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और एआईएमआईएम के नेता ताहिर हुसैन को बड़ी राहत मिली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, लेकिन उसके बाद भी वह जेल से रिहा नहीं होगा। ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली हिंसा की साजिश रचने का भी आरोप है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शनिवार को ताहिर हुसैन को नियमित जमानत दी। AIMIM नेता को यह बेल 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है। कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी है कि वह PMLA मामले में आधी सजा पहले ही काट चुका है। हालांकि, ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में हिरासत में रहेगा। यह भी पढ़ें : ‘ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए…’, ताहिर हुसैन की याचिका पर SC की तल्ख टिप्पणी

ED ने 2020 में ताहिर हुसैन को किया था गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 मार्च 2020 को ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया था। वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में भी आरोपी है। 24 फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे में 53 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए थे। खुफिया ब्यूरो के कर्मी अंकित शर्मा की मौत मामले में भी ताहिर हुसैन का नाम है।

दिल्ली चुनाव के दौरान मिली पैरोल

आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए हिरासत पैरोल दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे चुनाव प्रचार की मंजूरी दी थी। ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ा था। वे जीत तो नहीं पाए, लेकिन आप के प्रत्याशी को हराने में अहम भूमिका निभाई। यह भी पढ़ें : दिल्ली दंगा मामले में आप के पूर्व पार्षद को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 मामलों में दी सशर्त जमानत


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