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12 घंटे के देने होंगे 2 लाख, घर जाने की अनुमति नहीं, इन शर्तों पर मिली ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल

Riots accused Tahir Hussain gets custody parole: ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की हुई है। फिलहाल ये याचिका अभी पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट बिना प्रभावित हुए उस याचिका पर मैरिट पर फैसला कर सकती है।

Riots accused Tahir Hussain gets custody parole: दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद विधानसभा से उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी पैरोल दी है। वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) से चुनाव मैदान में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 29 जनवरी से 3 फरवरी तक ताहिर हुसैन हर दिन 12 घंटे के लिए जेल से बाहर जा सकते हैं।

आदेश में ये स्पष्ट कहा गया है कि ताहिर को हर दिन 12 घंटे की पैरोल के लिए 2 लाख रुपये देने होंगे। इसके अलावा पैरोल के दौरान वह अपने घर नहीं जा सकते हैं। बता दें ताहिर हुसैन 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। हाल ही में उन्होंने AIMIM ज्वाइन की है, इससे पहले वह आप पार्टी में थे। मुस्तफाबाद से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दी अस्थायी आजादी 

जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले ही ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अस्थायी आजादी दी है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये आदेश जारी किया है।

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दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रही जमानत याचिका

बता दें इस याचिका के अलावा भी ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की हुई है। फिलहाल ये याचिका अभी पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट बिना प्रभावित हुए उस याचिका पर मैरिट पर फैसला कर सकती है। बता दें फरवरी 2020 में दिल्ली के मुस्तफाबाद समेत कई इलाकों में दंगे हुए थे।

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First published on: Jan 28, 2025 03:47 PM

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Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.

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