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12 घंटे के देने होंगे 2 लाख, घर जाने की अनुमति नहीं, इन शर्तों पर मिली ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल

Riots accused Tahir Hussain gets custody parole: ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की हुई है। फिलहाल ये याचिका अभी पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट बिना प्रभावित हुए उस याचिका पर मैरिट पर फैसला कर सकती है।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Jan 28, 2025 16:16
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Riots accused Tahir Hussain gets custody parole: दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद विधानसभा से उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी पैरोल दी है। वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) से चुनाव मैदान में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 29 जनवरी से 3 फरवरी तक ताहिर हुसैन हर दिन 12 घंटे के लिए जेल से बाहर जा सकते हैं।

आदेश में ये स्पष्ट कहा गया है कि ताहिर को हर दिन 12 घंटे की पैरोल के लिए 2 लाख रुपये देने होंगे। इसके अलावा पैरोल के दौरान वह अपने घर नहीं जा सकते हैं। बता दें ताहिर हुसैन 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। हाल ही में उन्होंने AIMIM ज्वाइन की है, इससे पहले वह आप पार्टी में थे। मुस्तफाबाद से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दी अस्थायी आजादी 

जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले ही ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अस्थायी आजादी दी है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये आदेश जारी किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रही जमानत याचिका

बता दें इस याचिका के अलावा भी ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की हुई है। फिलहाल ये याचिका अभी पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट बिना प्रभावित हुए उस याचिका पर मैरिट पर फैसला कर सकती है। बता दें फरवरी 2020 में दिल्ली के मुस्तफाबाद समेत कई इलाकों में दंगे हुए थे।

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Edited By

Amit Kasana

First published on: Jan 28, 2025 03:47 PM

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