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दिल्ली दंगे मामले में जेल में बंद शरजील इमाम को बड़ी राहत, HC से मिली जमानत

2020 Delhi Riots Case : दिल्ली दंगे मामले में जेल में बंद शरजील इमाम ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे HC ने स्वीकर कर लिया। जूएनयू के पूर्व छात्र ने 7 साल की अधिकतम सजा काटने का हवाला देते हुए अर्जी लगाई थी।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: May 29, 2024 13:54
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शरजील इमाम को मिली जमानत।

Sharjeel Imam Bail : दिल्ली दंगे मामले 2020 में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के लिए देशद्रोह और यूएपीए मामले में शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया था।

2020 के जनवरी में दिल्ली की अदालत ने दंगे के दौरान भकड़ाऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम पर देशद्रोह और यूएपीए का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसके तहत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह), 153ए, 153बी, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से उसे गिरफ्तार किया था।

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4 साल अधिक समय से जेल में बंद है शरजील इमाम

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28 जनवरी 2020 को शरजील इमाम गिरफ्तार हुआ था। वह चार साल से अधिक समय से जेल में ही बंद है। अब उसे हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इससे पहले शरजील ने फरवरी में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद उसने दिल्ली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

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जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली पुलिस का कहना है कि शरजील इमाम ने जामिया मिलिया इस्लामिया में 13 दिसंबर 2019 को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16 दिसंबर को भड़काऊ भाषण दिया था। इस दौरान आरोपी ने देश को बांटने की बात कही थी।

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Written By

Deepak Pandey

First published on: May 29, 2024 01:32 PM

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