Delhi News: राजधानी दिल्ली के धौला कुंआ के रिंग रोड इलाके में रविवार 14 सितंबर को दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमे एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था. बता दे कि जिस शख्स के साथ दुर्घटना हुई थी, वह वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे. वे वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी थे, जो अपनी पत्नी संग बाइक पर जा रहे थे, तभी एक तेज रफतार बीएमडब्लयू कार ने उन्हें टक्कर मार दी. अब अधिकारी के बेटे ने आरोप लगाया है कि क्यों उनके पिता जी को नजदीकी अस्पताल न ले जाकर 20 किलोमीटर दूर के अस्तपताल में ले जाया गया था.
बेटे नवनूर सिंह का छलका दर्द
वित्त मंत्रालय के अधिकारी मृतक के बेटे नवनूर सिंह ने एएनआई से कहा कि मैं अभी एक दोस्त के घर से लौटा ही था कि मां का मैसेज आया कि वह गुरुद्वारा बंगला साहिब जा रही हैं। लेकिन जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया. इसके कुछ ही देर बाद एक उनके एक परिजन ने उन्हें हादसे की जानकारी दी और बताया कि उनके माता-पिता को GTB नगर के न्यू लाइफ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच हुई थी.
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अस्पताल पर गंभीर आरोप
नवनूर का कहना है कि जिस न्यू लाइफ अस्पताल में उनके माता-पिता को भर्ती कराया गया, वह हादसे में शामिल BMW कार चला रही लड़की के परिवार का है। बेटे ने कहा कि अस्पताल में मौजूद लोगों ने उन्हें बताया कि किसी की दुर्घटना के तुरंत बाद मौत बहुत कम होती है, लेकिन पापा को मृत घोषित कर दिया गया। उनका कहना था कि दुर्घटना वाली जगह से वह अस्तपाल 20 किलोमीटर दूर था. यहां कोई सुविधा नहीं थी. नवनूर का कहना है कि धौला कुंआ के पास कई अस्पताल हैं, एम्स और कई सुपरस्पेशलिटी अस्तपाल नजदीक थे, अगर वहां ले जाया जाता तो उनके पिता की जान बच सकती थी.
एक्सीडेंट करने वाली लड़की का अस्तपाल
अधिकारी के बेटे आगे बताते हैं कि वह अस्पताल उसी लड़की का है, जिसने गाड़ी को टक्कर मारी थी. कार में सवार लोगों को भी हल्की चोटें आई थी, उन्हें भी वहीं ले जाया गया था. वे कहते मेरे माता-पिता को डिलीवरी वैन से अस्पताल भेजा गया था और मेरी मां को थोड़ो होश था तो उन्होंने देखा कि पिता जी लेटे हुए थे.
पुलिस ने FIR में जोड़े नए आरोप
बीएमडब्ल्यू हादसे में पुलिस ने एफआईआर में नए आरोप जोड़े हैं। हादसे के बाद पीड़ित को नजदीकी अस्पताल ले जाने के बजाय 19 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर स्थित एक अस्पताल पहुंचाया गया, जो आरोपी के परिचितों से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने सबूत नष्ट और छुपाने की धारा BNS 238A समेत 105, 125B और 281 के तहत मामला दर्ज किया है।
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