Delhi NCR Schools Closed (प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली) : दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। SC ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया। अदालत ने दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकारों को 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें स्कूलों में फिजिकल नहीं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने पर फैसला लें।
दिल्ली में ग्रेप 4 लागू होने के बाद सीएम आतिशी ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश दिए थे। ऐसे में प्रदूषण के बीच 10वीं और 12वीं के स्टूडेट स्कूल जाने को मजबूत थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के मुताबिक, दिल्ली NCR की राज्य सरकारें तत्काल निर्णय करेंगी कि 12वीं तक के बच्चों की फिजिकल क्लास होगी या नहीं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि दिल्ली NCR में 12वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन होने चाहिए।
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सख्ती से लागू करें ग्रेप-4 की पाबंदियां
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि सरकारें ग्रेप 4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। उन्होंने कहा कि ग्रेप स्टेज 4 की पाबंदियों को लागू करने की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठन करें। अदालत ने ग्रेप 4 के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार से ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।
Air pollution: Supreme Court directs all the NCR governments to strictly implement GRAP stage 4. Supreme Court also directs all NCR states to constitute immediate teams for monitoring actions which are required under GRAP stage 4.
Supreme Court directs all the NCR state… pic.twitter.com/yM3K6ya7gt
— ANI (@ANI) November 18, 2024
SC ने सरकारों को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सभी एनसीआर की राज्य सरकारों को GRAP स्टेज 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। SC ने सभी एनसीआर की राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे GRAP स्टेज 4 में दिए गए कदमों पर तुरंत विचार करें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले उनके सामने प्रस्ताव रखें।
Supreme Court says that till its further orders implementation of GRAP stage 4 shall continue even if AQI falls below 450 and all state and central governments to file compliance affidavits. Supreme Court says it is the constitutional obligation of state and centre that citizens…
— ANI (@ANI) November 18, 2024
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अगले आदेश तक लागू रहेंगी ग्रेप 4 की पाबंदियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक GRAP चरण 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए और सभी राज्य एवं केंद्र सरकारें अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। अदालत ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। GRAP 3 और 4 के सभी खंडों के अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए कि स्थिति सामान्य हो जाए।