Delhi Metro Rules: क्या मेट्रो में शराब की सील पैक बोतल ले जा सकते हैं? सफर करने से पहले जान लें DMRC का नियम
Carrying Alcohol In Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले अक्सर लोगों को सवाल रहता है कि क्या वह पार्टी के दौरान, त्योहार के वक्त या कभी-कभी दिल्ली मेट्रो में शराब की सील पैक बोतल लेकर यात्रा कर सकते हैं? आइए जानते हैं क्या कहते हैं नियम.
दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर यात्रा कर सकते हैं? (Image: AI)
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Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, इसे राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाता है, जो नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद तक जाती है. लेकिन कई यात्रियों के मन में एक सवाल अक्सर बना रहता है कि क्या मेट्रो में शराब की बोतल लेकर जा सकते हैं या नहीं? खासकर त्योहारों, पार्टियों या शहर से बाहर यात्रा के दौरान लोग इस नियम को लेकर उलछन में दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर भी अक्सर इस सवाल को लोग पूछते दिखते हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली मेट्रो के नियम के अनुसार क्या शराब की बोलत लेकर यात्रा की जा सकती है या नहीं? अगर हां तो कितनी बोतल लेकर जा सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली मेट्रो के मौजूदा नियमों को समझे, तो कोई भी यात्री अपने साथ अधिकतम दो सीलबंद शराब की बोतलें लेकर यात्रा कर सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बोतलें पूरी यात्रा के दौरान बंद रहनी चाहिए. मेट्रो स्टेशन, प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर शराब पीने की सख्त मनाही है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करते हुए या नशे की हालत में दूसरों को परेशान करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मेट्रो नियमों और संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए अगर आप मेट्रो में शराब लेकर जाने की सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यात्रियों को सिर्फ परिवहन की अनुमति है, सेवन की नहीं.
2023 में बदला गया था नियम
पहले दिल्ली मेट्रो के ज्यादातर रूटों पर शराब की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं थी और सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सीमित छूट दी गई थी. बाद में साल 2023 में DMRC और CISF अधिकारियों की एक समिति ने प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की समीक्षा की. इसके बाद पूरे मेट्रो नेटवर्क पर एक समान नियम लागू किया गया और सभी कॉरिडोर में यात्रियों को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई. इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों के लिए नियमों को सरल और स्पष्ट बनाना था ताकि अलग-अलग लाइनों पर अलग नियमों की उलझन खत्म हो सके.
नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जाने वालों को रखना होगा खास ध्यान
दिल्ली मेट्रो सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों को भी जोड़ती है. ऐसे में यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि मेट्रो के नियमों के साथ-साथ संबंधित राज्य के आबकारी कानून भी लागू होते हैं. यानी अगर कोई यात्री दिल्ली से शराब लेकर उत्तर प्रदेश या हरियाणा की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसे वहां के नियमों का पालन करना होगा. इसलिए यात्रा से पहले राज्य विशेष के नियमों की जानकारी लेना समझदारी होगी. कुल मिलाकर, दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाना अनुमति प्राप्त है, लेकिन उन्हें खोलना या मेट्रो परिसर में सेवन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, इसे राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाता है, जो नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद तक जाती है. लेकिन कई यात्रियों के मन में एक सवाल अक्सर बना रहता है कि क्या मेट्रो में शराब की बोतल लेकर जा सकते हैं या नहीं? खासकर त्योहारों, पार्टियों या शहर से बाहर यात्रा के दौरान लोग इस नियम को लेकर उलछन में दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर भी अक्सर इस सवाल को लोग पूछते दिखते हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली मेट्रो के नियम के अनुसार क्या शराब की बोलत लेकर यात्रा की जा सकती है या नहीं? अगर हां तो कितनी बोतल लेकर जा सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली मेट्रो के मौजूदा नियमों को समझे, तो कोई भी यात्री अपने साथ अधिकतम दो सीलबंद शराब की बोतलें लेकर यात्रा कर सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बोतलें पूरी यात्रा के दौरान बंद रहनी चाहिए. मेट्रो स्टेशन, प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर शराब पीने की सख्त मनाही है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करते हुए या नशे की हालत में दूसरों को परेशान करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मेट्रो नियमों और संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए अगर आप मेट्रो में शराब लेकर जाने की सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यात्रियों को सिर्फ परिवहन की अनुमति है, सेवन की नहीं.
2023 में बदला गया था नियम
पहले दिल्ली मेट्रो के ज्यादातर रूटों पर शराब की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं थी और सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सीमित छूट दी गई थी. बाद में साल 2023 में DMRC और CISF अधिकारियों की एक समिति ने प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की समीक्षा की. इसके बाद पूरे मेट्रो नेटवर्क पर एक समान नियम लागू किया गया और सभी कॉरिडोर में यात्रियों को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई. इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों के लिए नियमों को सरल और स्पष्ट बनाना था ताकि अलग-अलग लाइनों पर अलग नियमों की उलझन खत्म हो सके.
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नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जाने वालों को रखना होगा खास ध्यान
दिल्ली मेट्रो सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों को भी जोड़ती है. ऐसे में यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि मेट्रो के नियमों के साथ-साथ संबंधित राज्य के आबकारी कानून भी लागू होते हैं. यानी अगर कोई यात्री दिल्ली से शराब लेकर उत्तर प्रदेश या हरियाणा की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसे वहां के नियमों का पालन करना होगा. इसलिए यात्रा से पहले राज्य विशेष के नियमों की जानकारी लेना समझदारी होगी. कुल मिलाकर, दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाना अनुमति प्राप्त है, लेकिन उन्हें खोलना या मेट्रो परिसर में सेवन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.