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Delhi Metro Rules: क्या मेट्रो में शराब की सील पैक बोतल ले जा सकते हैं? सफर करने से पहले जान लें DMRC का नियम

Carrying Alcohol In Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले अक्सर लोगों को सवाल रहता है कि क्या वह पार्टी के दौरान, त्योहार के वक्त या कभी-कभी दिल्ली मेट्रो में शराब की सील पैक बोतल लेकर यात्रा कर सकते हैं? आइए जानते हैं क्या कहते हैं नियम.

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Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, इसे राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन भी कहा जाता है, जो नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद तक जाती है. लेकिन कई यात्रियों के मन में एक सवाल अक्सर बना रहता है कि क्या मेट्रो में शराब की बोतल लेकर जा सकते हैं या नहीं? खासकर त्योहारों, पार्टियों या शहर से बाहर यात्रा के दौरान लोग इस नियम को लेकर उलछन में दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर भी अक्सर इस सवाल को लोग पूछते दिखते हैं. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली मेट्रो के नियम के अनुसार क्या शराब की बोलत लेकर यात्रा की जा सकती है या नहीं? अगर हां तो कितनी बोतल लेकर जा सकते हैं.

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DMRC ने क्या दी है अनुमति?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली मेट्रो के मौजूदा नियमों को समझे, तो कोई भी यात्री अपने साथ अधिकतम दो सीलबंद शराब की बोतलें लेकर यात्रा कर सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बोतलें पूरी यात्रा के दौरान बंद रहनी चाहिए. मेट्रो स्टेशन, प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर शराब पीने की सख्त मनाही है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करते हुए या नशे की हालत में दूसरों को परेशान करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मेट्रो नियमों और संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए अगर आप मेट्रो में शराब लेकर जाने की सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यात्रियों को सिर्फ परिवहन की अनुमति है, सेवन की नहीं.

2023 में बदला गया था नियम

पहले दिल्ली मेट्रो के ज्यादातर रूटों पर शराब की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं थी और सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सीमित छूट दी गई थी. बाद में साल 2023 में DMRC और CISF अधिकारियों की एक समिति ने प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची की समीक्षा की. इसके बाद पूरे मेट्रो नेटवर्क पर एक समान नियम लागू किया गया और सभी कॉरिडोर में यात्रियों को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई. इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों के लिए नियमों को सरल और स्पष्ट बनाना था ताकि अलग-अलग लाइनों पर अलग नियमों की उलझन खत्म हो सके.

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नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जाने वालों को रखना होगा खास ध्यान

दिल्ली मेट्रो सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों को भी जोड़ती है. ऐसे में यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि मेट्रो के नियमों के साथ-साथ संबंधित राज्य के आबकारी कानून भी लागू होते हैं. यानी अगर कोई यात्री दिल्ली से शराब लेकर उत्तर प्रदेश या हरियाणा की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसे वहां के नियमों का पालन करना होगा. इसलिए यात्रा से पहले राज्य विशेष के नियमों की जानकारी लेना समझदारी होगी. कुल मिलाकर, दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाना अनुमति प्राप्त है, लेकिन उन्हें खोलना या मेट्रो परिसर में सेवन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

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First published on: Jun 02, 2026 08:13 PM

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About the Author

Azhar Naim

अज़हर नईम एक डिजिटल पत्रकार हैं और उन्हें न्यूज़ और ऑनलाइन कंटेंट लिखने का अच्छा अनुभव है. वर्तमान में वह News24 Bag Convergence में सब-एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं, जहां वह मुख्य रूप से न्यूज, ट्रेंडिंग, हाइपर-लोकल, वायरल, ऑटो, लाइफस्टाइल और हेल्थ बीट से जुड़ी खबरों पर स्टोरीज तैयार करते हैं. इससे पहले वह India.com में ट्रेनी के रूप में जुड़े थे, जहां उन्होंने ट्रेंडिंग, वायरल, जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न विषयों पर डिजिटल कंटेंट लिखा. अज़हर ने 2024 में श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BJMC) की डिग्री प्राप्त की. पढ़ाई के दौरान और उसके बाद उन्हें India News और Khabar Fast जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अनुभव मिला, जिससे उन्हें न्यूज रिपोर्टिंग, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और पाठकों को ध्यान में रखकर कंटेंट बनाने की अच्छी समझ हासिल की. 1 साल से ज्यादा के अनुभव में अज़हर का मुख्य काम है डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स को समझना, SEO-फ्रेंडली कंटेंट लिखना और पाठकों से जुड़ी स्टोरीज तैयार करना.

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