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ED के गवाह BJP से जुड़े, केजरीवाल ने SC में पेश किया जवाब, कहा- घोटाले के आरोपी से भाजपा ने 60 करोड़ लिए

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। उन्होंने हलफनामे में लिखा कि भाजपा ने शराब घोटाले के आरोपी से 60 करोड़ रुपए का चंदा लिया।

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Apr 27, 2024 13:04
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Arvind Kejriwal

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी के आरोपों पर जवाब पेश किया। कोर्ट में पेश किए गए जवाब पत्र के अनुसार उन्होंने कहा कि ईडी के चारों गवाह भाजपा से जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने जवाब पत्र में कहा कि भाजपा समर्थिक लोकसभा उम्मीदवार श्रीनिवासन रेड्डी, शराब घोटाले में भाजपा को 60 करोड़ का चंदा देने वाले शरथ रेड्डी, गोवा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीएम प्रमोद सांवत के करीबी सत्य विजय और सीएम सांवत की कैंपेन मैनेजर को ईडी ने गवाह के तौर पर पेश किया। इन चारों के बयान के आधार पर ही मुझे हिरासत में लिया गया।

इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। हलफनामे में जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि 9 समन मिलने के बाद भी वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने अपने व्यवहार से गिरफ्तारी को बल दिया। इतना ही नहीं ईडी ने केजरीवाल की याचिका को आधारहीन बनाते हुए खारिज करने की मांग की। ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों को विभिन्न अदालतों में परीक्षण हुआ है। आप ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी झूठ बोलने की मशीन बन गई है।

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हमारे पास पर्याप्त सबूत- ईडी

जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि केजरीवाल के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके लिए उन्हे गिरफ्तार किया गया। ईडी ने कहा कि अपराध की जांच के लिए वह पूरी तरह से अधिकृत है। हमारे लिए कोई बड़ा नेता हो या आम आदमी सभी बराबर है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल सीएम हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ये आधार नहीं हो सकता।

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल

बता दें कि शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रूख किया था। लेकिन कोर्ट ने ईडी के पर्याप्त सबूतों को आधार मानकर उनकी याचिका रद्द कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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Written By

Rakesh Choudhary

First published on: Apr 27, 2024 12:45 PM

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