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दिल्ली

पूर्व MLA कुलदीप सेंगर पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे थे, मिली जमानत

Delhi High Court major verdict on former MLA Kuldeep Sengar: उन्नाव रेप केस में सजा काट पूर्व MLA कुलदीप सेंगर पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने कहा कि जबतक निचली अदालत के दोषी ठहराने के खिलाफ दाखिल अपील पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक जमानत बरकरार रहेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा सस्पेंड कर दी है.

Author Edited By : Vijay Jain
Updated: Dec 23, 2025 15:59
former MLA Kuldeep Sengar

Delhi High Court major verdict on former MLA Kuldeep Sengar: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे पूर्व MLA कुलदीप सेंगर पर बड़ा फैसला सुनाया है. उनकी सजा सस्पेंड कर दी गई है. साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आने और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया, सेंगर पीड़िता को पीड़िता को धमकी नहीं देगा, सेंगर को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी. कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.15 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है. इस जमानत के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि पीडिता के पिता की हत्या के मामले मे 10 साल की सजा काट रहा है

खबर अपडेट की जा रही है…

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First published on: Dec 23, 2025 03:43 PM

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