Batla House Encounter : बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी आरिज खान को मौत की सजा को घटाकर कम कर दिया है। बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी करार दिए गए, आतंकी आरिज खान को दी गई मौत की सजा को संशोधित करते हुए हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। बता दें कि इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हुई थी। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के खतरनाक आतंकी आरिज खान को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस व दोषी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
निचली अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा
निचली अदालत ने आठ मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली में सिलसिलेवार बम विस्फोट के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बाटला हाउस में आतंकियोें से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इंस्पेक्टर शर्मा 19 सितंबर 2008 को मारे गए थे। केस में आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A , 34 और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27 के तहत मामला चल रहा था। दिल्ली पुलिस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।