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दिल्ली

BS-3 और BS-4 वाहनों की एंट्री, कंस्ट्रक्शन पर भी रोक हटी… दिल्ली में ग्रैप-3 हटने के बाद क्या-क्या बदलेगा?

Delhi Grap-3 Restrictions: दिल्ली की हवा साफ होते ही ग्रैप-3 की पाबंदियां हट गई हैं, लेकिन लोगों को अभी ग्रैप-1 और ग्रैप-2 की पाबंदियों का पालन करना होगा. दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक अब 300 से नीचे चला गया है, यानी दिल्ली की हवा अब थोड़ी साफ हो गई है और जल्दी ही इसके पूरी तरह साफ होने का अनुमान सरकार ने लगाया है.

Author Edited By : khushbu.goyal
Updated: Jan 3, 2026 11:03
Delhi Pollution
दिल्ली की जहरीली हवा अब साफ होने लगी है.

Delhi Grap-3 Restrictions: दिल्ली की हवा अब सुधरने लगी है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में भी सुधार आने लगा है. आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 239 है, वहीं राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 से नीचे हैं, जो खराब श्रेणी का AQI है, लेकिन हवा साफ होते देखकर कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा ली हैं. इसके साथ ही अब दिल्ली में ग्रैप-3 के तहत लगे कड़े प्रतिबंध भी हट गए हैं, लेकिन ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के प्रतिबंध अभी लागू रहेंगे.

ग्रैप-3 हटने से ये पाबंदियां हटीं

1. ग्रैप-3 हटने के बाद अब 5वीं तक के स्कूल भी खुल गए हैं, यानी अब बच्चे हाइब्रिड मोड में पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि स्कूल जा सकेंगे.

2. ग्रैप-3 हटते ही वर्क फ्रॉम होम की पाबंदी भी हट गई है. ऐसे में अब सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी अपने दफ्तर जाकर काम कर सकेंगे.

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3. ग्रैप-3 हटते ही गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़-फोड़ पर लगी पाबंदी हट गई है. अब हाउसिंग प्रोजेक्ट को काम शुरू हो सकेंगे.

4. ग्रैप-3 की पाबंदी हटते ही मिट्टी खोदने, पाइलिंग, ट्रेंचिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, टाइलिंग और फ्लोरिंग करने जैसे कामों से पाबंदी हट गई है.

5. ग्रैप-3 की पाबंदियां हटते ही खनन, स्टोन क्रशर, ईंट भट्ठों के काम और सीमेंट, रेत आदि के परिवहन पर लगी पाबंदी भी हट गई है.

6. ग्रैप-3 की पाबंदी हटते ही BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा बैन हट गया है. अब ये गाड़ियां बिना जुर्माने के डर के दिल्ली में दौड़ेंगी.

7. ग्रैप-3 वापस लेते ही माल ढोने वाले पेट्रोल डीजल वाहनों, नॉन-CNG/इलेक्ट्रिक/BS-VI डीजल वालइ अंतर-राज्यीय बसों पर लगी पाबंदी हट गई है.

दिल्ली में अभी यह सब बैन रहेगा

1. ग्रैप-3 की पाबंदियां हट गई हैं, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में ग्रैप-1 और ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू रहेंगी. इस दौरान पार्किंग फीस बढ़ाने पर पाबंदी रहेगी.

2. सड़क की सफाई करने, कचरा खुले में जलाने, जनरेटर का इस्तेमाल करने कोयले या लकड़ी के तंदूर जलाने पर लगी पाबंदी का पालन अभी करना होगा.

3. जिन जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा हे, वहां धूल को उड़ने से रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल करना और पानी का छिड़काव अनिवार्य रहेगा.

First published on: Jan 03, 2026 09:25 AM

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