Deepak Pandey
मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
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Delhi CM Atishi Defamation Case : दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच मुख्यमंत्री आतिशी के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। दिल्ली की अदालत ने सीएम आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका खारिज कर दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने यह आदेश दिया। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?
कालकाजी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और दिल्ली की सीएम आतिशी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आतिशी के बयान से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।
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जानें सीएम आतिशी ने क्या लगाया था आरोप?
मुख्यमंत्री आतिशी ने 2024 के अप्रैल महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि भाजपा ने उनके एक करीबी सहयोगी के माध्यम उनसे संपर्क साधा और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया या फिर एक महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से कार्रवाई या गिरफ्तारी होने की बात कही थी।
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राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भाजपा नेता की मानहानि याचिका को रद्द कर दिया, जिससे दिल्ली चुनाव के बीच सीएम आतिशी को राहत मिली। आपको बता दें कि दिल्ली में जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के बीच सियासी सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
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