छत्तीसगढ़ के इन 3 फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जानें पूरा मामला

Strict Action Against Chhattisgarh 3 Pharmacy Colleges: छत्तीसगढ़ के 3 डी फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ राज्य की प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है।

Strict Action Against Chhattisgarh 3 Pharmacy Colleges

Strict Action Against Chhattisgarh 3 Pharmacy Colleges: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरों टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है। इसी तहत शुक्रवार को प्रदेश के 3 डी फार्मेसी कॉलेजों के खिलाफ राज्य की प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। इन कॉलेजों में निरक्षण के दौरान अधिकारियों को न तो कॉलेज की फीस निर्धारित मिली, न ही कॉलेजों में लाइब्रेरी दिखी, न ही टेस्टिंग लैब दिखा, न ही अकेडमिक और न ही नॉन-अकेडमिक स्टाफ मिले। इसी आधार पर समिति ने इन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है।

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इन कॉलेज के खिलाफ होंगी कार्रवाई

प्रदेश के 3 डी फार्मेसी कॉलेजों में रायपुर नूपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओल्ड धमतरी रोड, ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सेजबहार रायपुर और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, रायपुर शामिल है। इस कॉजेलों के खिलाफ संबंधित विभाग के सचिव और संचालक को इस बारे में समुचित कार्रवाई के लिए लिखने फैसला लिया गया है। प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने निरीक्षण के दौरान पाया कि इन कॉलेजों ने पूरी सुविधाएं जुटाए बिना कॉलेज शुरू कर दिया।

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प्रवेश और फीस विनियामक समिति

इसके साथ ही समिति ने बताया कि फीस निर्धारण के लिए प्रवेश और फीस विनियामक समिति के पास आवेदन देने से पहले पूर्व फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे जुड़े विश्वविद्यालय और संबंधित संचालक से भी अनुमति ली जाती है। बता दें कि हाल ही में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने जिला स्तरीय टीम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिले के अलग-अलग संस्थानों का किया औचक निरीक्षरण किया है।

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