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रायपुर में 7 दिन नो नॉनवेज डे; धार्मिक कार्यक्रमों के चलते सितंबर महीने में अलग-अलग दिन बंद रहेंगी दुकानें

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सितंबर महीने में कई धार्मिक पर्व के चलते मांस बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए नगर निगम रायपुर ने सख्त आदेश जारी किया है। इस दौरान पशु वध गृह भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस दिन नॉनवेज बेचने पर रहेगी रोक राज्य में 7 […]

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सितंबर महीने में कई धार्मिक पर्व के चलते मांस बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए नगर निगम रायपुर ने सख्त आदेश जारी किया है। इस दौरान पशु वध गृह भी बंद रखने का आदेश दिया गया है।

इस दिन नॉनवेज बेचने पर रहेगी रोक

राज्य में 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक अलग-अलग दिन नॉनवेज बेचने पर रोक रहेगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी निगम को कड़े निर्देश जारी किए हैं। निगम के स्वास्थ्य उपायुक्त एके हालदार ने बताया कि 7 सितंबर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, 12 सितंबर पर्यूषण पर्व का प्रथम दिवस, 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के अवसर पर, 20 सितंबर पर्यूषण पर्व का अंतिम दिवस, 25 सितंबर डोल ग्यारस, 28 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी और 30 सितंबर को पर्यूषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा के अवसर पर रायपुर जिले में पशु वध गृह एवं मांस-मटन बेचने वालों को अपनी दुकानें बन्द रखना होगा।

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नॉनवेज बेंचने वालों पर होगी कार्रवाई

इस आदेश के बाद रायपुर नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को तथा स्वच्छता निरीक्षकों को कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद भी यदि कोई दुकानदार मांस बेचते हुए मिलता है तो उसका माल जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

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कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के निर्देश

प्रदेश के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार 7 सितंबर बृहस्पतिवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले की समस्त विदेशी मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए है। कलेक्टर ने संबंधित वृत्त आबकारी उप निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने कहा है कि उनके प्रभार क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को न तो मदिरा का विक्रय होने पाए और न ही किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार ही हो। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।

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First published on: Sep 06, 2023 07:27 PM

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