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प्रमोशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रद्द हुआ यह आदेश

Chhattisgarh High Court canceled reservation in promotion: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की खंठपीठ ने 2019 के राज्य सरकार के उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है जिसमें प्रमोशन में आरक्षण की बात कही गई है।

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Chhattisgarh High Court canceled reservation in promotion(वीरेंद्र गहवई): छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले में बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की खंठपीठ ने 2019 के राज्य सरकार के उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है जिसमें प्रमोशन में आरक्षण की बात कही गई है। बता दें इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। आज कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार के आदेश का रद्द कर दिया है।

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अदालत ने अपने आदेश में ये कहा?

पेश मामले में संतोष कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पूर्व सरकार ने आदेश को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देशों का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ने प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए हर विभाग से जातिगत आंकड़ें एकत्रित कर केवल जरूरतमंद एससी और एसटी कर्मचारियों को ही इसका लाभ देने की बात कही थी।

सरकार ने जारी किया था ये आदेश

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को एक आदेश पारित किया था। इस आदेश में राज्य में प्रमोशन पर आरक्षण की नीति लागू की गई थी। जिसमें प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देना तय किया गया था। अदालत को सुनवाई में बताया गया कि सरकार ने अनसूचित जाति को 13% और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में 32% फीसदी आरक्षण दिया था। इसी आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द किया है। अदालत ने अपने आदेश में यह स्प्ष्ट किया कि पूर्व सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का आदेश लागू करने से पहले कोई डाटा एकत्रित नहीं किया था।

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First published on: Apr 17, 2024 02:49 PM

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About the Author

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.

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