Mohd Tahleel Chaudhary
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छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब दुकानों से खरीदारी करने वाले लोगों के लिए अहम खबर है. आबकारी विभाग ने शराब की खरीदारी के दौरान भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत अब प्रीमियम शराब दुकानों पर कैश में भुगतान की सुविधा खत्म कर दी जाएगी. नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी. इसके बाद ग्राहकों को शराब खरीदने के लिए सिर्फ डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा.
आबकारी विभाग के नए आदेश के मुताबिक, 1 अक्टूबर से प्रीमियम शराब दुकानों पर नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा. ग्राहक शराब की कीमत चुकाने के लिए UPI, डेबिट कार्ड या उपलब्ध दूसरे डिजिटल पेमेंट माध्यमों का इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि, ग्राहकों को नई व्यवस्था अपनाने के लिए कुछ समय दिया गया है. 30 सितंबर 2026 तक प्रीमियम दुकानों पर कैश देकर शराब खरीदने की सुविधा जारी रहेगी. इसके बाद 1 अक्टूबर से कैशलेस व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी.
आबकारी विभाग के इस फैसले का एक बड़ा मकसद शराब की बिक्री में होने वाली ओवररेटिंग यानी तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने की समस्या पर रोक लगाना है. डिजिटल भुगतान शुरू होने के बाद शराब की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड ज्यादा साफ तरीके से दर्ज हो सकेगा. इससे अधिकारियों के लिए दुकानों की बिक्री पर नजर रखना और तय कीमत से ज्यादा वसूली की शिकायतों की जांच करना आसान होगा.
इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा, जो अब तक शराब खरीदने के लिए कैश का इस्तेमाल करते रहे हैं. 1 अक्टूबर के बाद उन्हें UPI, डेबिट कार्ड या दूसरे उपलब्ध डिजिटल विकल्पों से ही भुगतान करना होगा. आबकारी विभाग का कहना है कि इस बदलाव के जरिए भुगतान व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा और शराब की बिक्री में होने वाली गड़बड़ी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.
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