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छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बुलाई राजनीतिक दलों की बैठक, बताए आयोग के दिशा-निर्देश और एडवाइजरी

Chhattisgarh Lok Sabha Election 2024: छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने प्रतिनिधियों को आचरण संहिता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में बताया।

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छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले

Chhattisgarh Lok Sabha Election 2024: छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से प्रशासन आचार संहिता को लेकर सख्त हो गया है। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सोमवार को राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण को लेकर सारी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर एक मतदान केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।

निर्वाचन पदाधिकारी ने बुलाई राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक  

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है, जो कि निर्वाचन प्रक्रिया खत्म होने तक प्रभावशील रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाताओं की अंतिम सूची सामने के आने के बाद भी लिस्ट में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मतदान केंद्र पर जरूरी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, रैंप, शौचालय और विद्युत प्रकाश की व्यवस्था कर ली गई है। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र बनाया जाएगा।

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यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में लाइसेंसी बंदूक रखने वालों के लिए खबर, निर्वाचन अधिकारी ने दिया 7 दिन का समय, जानें क्या हैं आदेश‌?

दिशा-निर्देशों को लेकर दी जानकारी 

इस बैठक में निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को रैलियों की अनुमति है लेकिन इसके लिए पार्टियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को सख्ती के साथ पालन करना बेहद जरूरी है।

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