मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहना होगा
Edited By Om Pratap

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इंद्रजीत सिंह, मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लगभग 11 महीने बाद मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। ईडी की ओर से दर्ज केस में अनिल देशमुख को जमानत मिली है जबकि सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में जांच जारी है, इसलिए उन्हें जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। यह मामला काफी समय से लंबित चल रहा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को एक हफ्ते के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। देशमुख के वकीलों ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत के सामने जमानत याचिका दायर की थी।
Bombay High Court grants bail to former Maharashtra minister Anil Deshmukh, in a money laundering case. The bail has been granted on a surety amount of Rs 1 lakh.
— ANI (@ANI) October 4, 2022
गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं इन आरोपों के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी भी केस दर्ज कर इसकी जांच कर रही थी। ईडी ने जांच के दौरान ही नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे हिरासत में हैं।
ईडी ने अनिल देशमुख पर जो मामला दर्ज किया है उसमें दावा किया गया है कि देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया। देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए। इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है।
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