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बिहार

लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ चलेगा केस, CBI को गृहमंत्रालय से मिली अनुमति

Bihar News: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के खिलाफ मामला चलाने के लिए गृहमंत्रालय से अनुमति मिल गई है। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की […]

Author Edited By : News24 हिंदी Updated: Sep 12, 2023 15:14
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Bihar News: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के खिलाफ मामला चलाने के लिए गृहमंत्रालय से अनुमति मिल गई है। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। तीन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति नहीं मिली है अभी इजाजत का इंतजार है

सीबीआई ने 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी

गौरतलब है कि आपको बताते चलें जमीन के बदले नौकरी के मामले मे बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने 3 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी आज कोर्ट को चार्जशीट पर संज्ञान लेना था जहां आज की सुनवाई उस पर टल गई है लेकिन अगली सुनवाई में कोर्ट संज्ञान लेते है तो लालू समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को समन भेज सकती है जहां को जमानत लेनी इस मामले में पड़ सकती है ।

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नई चार्जशीट मे 16 लोगों के नाम

पिछली सुनवाई में सीबीआई ने राऊज एवेन्यू को बताया था कि अभी लालू यादव और तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से सेंक्शन नही मिली है वहीं बताते चले तेजस्वी के मामले में सेक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि तेजस्वी यादव उस वक्त किसी पद पर कार्यरत नहीं थे । यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस दौरान रेलवे के ग्रुप डी अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा था. इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी ,तेजस्वी यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस नई चार्जशीट मे तेजस्वी का नाम पहली बार आया है.. इसमे लालू यादव, रावडी देवी समेत 16 लोगों के नाम हैं.. जिसमे रेलवे के अधिकारी और नौकरी लेने वालों के नाम शामिल हैं

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First published on: Sep 12, 2023 03:14 PM

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