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Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को झटका दिया है। कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में लंबित लालू यादव की याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया है।
लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में याचिका दायर कर मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। इसके साथ ही लालू यादव ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। इससे पहले लालू यादव ने मामले की सुनवाई रोक से इनकार लगाने के लिए पटना हाई कोर्ट का रूख किया था। जहां पर कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब हाई कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है तो इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने लालू यादव को फौरी राहत देते हुए ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत रूप मौजूद रहने की अनिवार्यता हटा दी। लालू यादव की ओर से प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। लालू यादव ने याचिका लगाकर तर्क दिया कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत अनुमति नहीं ली।
लालू यादव पर यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लालू यादव के परिवार के लोगों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। ये नौकरियां कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर और जबलपुर जोन में दी गई। सीबीआई के अनुसार लालू यादव के परिवार ने 4.39 करोड़ रुपये की जमीन महज 26 लाख रुपये में हासिल कर ली। अधिकतर मामलों में पैसे नकद लिए गए थे।
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