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Bihar Chunav 2025: फाइनल वोटर लिस्ट में छुट गया नाम, कैसे जुड़वाएं, पढ़ें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पर है. इस बीच आज चुनाव आयोग अपनी नई और अंतिम मतदाता सूची का अपडेट रिलीज करने वाले हैं. इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी का नाम इस लिस्ट में भी नहीं है तो वे अपना नाम आसानी से शामिल करवा सकते हैं.

Author Written By: Namrata Mohanty Author Published By : Namrata Mohanty Updated: Sep 30, 2025 10:38
bihar election sir
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Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. सभी दल पूरी मेहनत से लगे हुए हैं. आज चुनाव आयोग बिहार में अपनी अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने वाला है. SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई लिस्ट जारी की जा रही है. राज्य निर्वाचन विभाग ने बताया है कि वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद भी जिन नागरिकों के नाम इसमें नहीं होंगे वे अब भी अपना नाम शामिल करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 भरकर अपने बूथ लेवल ऑफिसर को जमा करवाना होगा.

क्या है Election Commission का नियम?

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, किसी उम्मीदवार का नामांकन आवेदन नामांकन की अंतिम तारीख से 8 दिन पहले तक स्वीकार किया जाएगा. आवेदन जमा होने के बाद इसे सात दिन तक नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सके. यदि इस दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो निर्वाची पदाधिकारी आठवें दिन उम्मीदवार का नाम वोटिंग सूची में शामिल कर देते हैं, जिसके बाद उस उम्मीदवार के लिए वोट डालना संभव होता है.

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नई लिस्ट में कैसे जुड़वाए नाम?

अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से गायब है या गलत है तो उसके लिए चुनाव आयोग ने सीधी प्रक्रिया बताई हुई है. अगर वोटर लिस्ट में किसी को अपमे नाम या विवरण से जुड़ी समस्या मिलती है तो मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं.

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इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 और फॉर्म-8 भरना होता है. फॉर्म-6 से नया नाम जोड़ा जाता है और फॉर्म-8 से गलती सुधारने का काम होता है. इस प्रक्रिया को DM के अंतर्गत किया जाता है इसलिए कोई भी शिकायतकर्ता उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है.

ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना नाम?

चुनाव आयोग ने मतदाताओं को ऑनलाइन नाम चेक करने की सुविधा भी दी हुई है. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

  • सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर क्लिक करें.
  • इसमें Search in Electoral Roll ऑप्शन को दबाएं.
  • अब मतदाता पहचान पत्र या नाम, पिता/पति का नाम और जन्मतिथि जैसी डिटेलस भरकर सर्च करें.
  • आप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मोबाइल App के जरिए भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

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First published on: Sep 30, 2025 09:39 AM

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