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ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अब करना होगा सरेंडर  

Olympian Sushil Kumar को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में  सुशील कुमार की जमानत को निरस्त कर दिया है और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश भी जारी कर दिया है। पढ़ें प्रभाकर मिश्रा की रिपोर्ट......

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Aditya Updated: Aug 13, 2025 12:55
Sushil Kumar
Sushil Kumar

Olympian Sushil Kumar: ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार अपने जूनियर सागर धनखड़ के हत्या के आरोप में लंबे समय से जेल में थे। इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। अब सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में  सुशील कुमार की जमानत को निरस्त कर दिया है और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश भी जारी कर दिया है। 

सुशील कुमार को करना होगा सरेंडर 

जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन सुशील पहलवान को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जिसे सागर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग की थी। मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम मे हुई जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। सागर के पिता अशोक धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से आरोपी सुशील कुमार की जमानत रद्द करने की मांग की थी।

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मृतक पहलवान सागर धनखड़ के पिता का दावा है कि आरोपी पहलवान सुशील कुमार की तरफ से जमानत पर बाहर के बाद गवाहों पर दबाव बनाया गया था। इस बार भी ऐसा होने की संभावना है। अशोक धनकड़ का आरोप है कि अब फिर से उनके परिवार पर समझौते का दबाव डाला जा रहा है। इस मामले का वीडियो साक्ष्य भी है, जिसके कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदला है। 

कई धाराओं में दर्ज है सुशील कुमार पर केस  

दरअसल मामला 5 मई 2021 की रात का है। जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनकड़ को सुशील कुमार और उनके साथियों ने डंडे से बुरी तरह से पीटा था. इसके चलते ही सागर की अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके अलावा 4 और पहलवान भी इस मामले में जख्मी हुए थे। इस केस में कुल 13 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या और हत्या का केस दर्ज किया है।

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First published on: Aug 13, 2025 12:42 PM

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