Vaibhav Sooryavanshi Net Worth: 15 साल की उम्र में ₹7 करोड़ की कमाई! जानें नाबालिगों की कमाई पर कैसे लगता है इनकम टैक्स; क्या हैं नियम

Cricketer Vaibhav Sooryavanshi Net Worth: वैभव सूर्यवंशी इन द‍िनों काफी चर्चा में हैं। लेक‍िन इसके पीछे उनकी बैट‍िंग ही नहीं है, बल्‍क‍ि उनकी कमाई भी है। 15 साल की उम्र में वैभव ने 7 करोड़ रुपये कमा ल‍िए हैं। क्‍या आप जानते हैं क‍ि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की खेल, एक्टिंग या यूट्यूब से होने वाली कमाई पर टैक्स के क्या हैं नियम? यहां जानें।

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सिर्फ 15 साल की उम्र में करीब ₹7 करोड़ की अनुमानित नेटवर्थ बनाकर युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी इन दिनों सुर्खियों में हैं। IPL अर्निंग्स, लीग कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्रैंड एंडोर्समेंट के जरिए उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई नाबालिग (18 साल से कम उम्र का बच्चा) इतनी बड़ी रकम कमाता है, तो टैक्स का गणित कैसे काम करता है? आम तौर पर बच्चों की कमाई माता-पिता की इनकम में जोड़ दी जाती है, लेकिन वैभव जैसे टैलेंटेड बच्चों के लिए कानून में एक बहुत बड़ा अपवाद (Exception) है. आइए, समझते हैं नाबालिगों से जुड़े इनकम टैक्स के नियम।

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आम तौर पर बच्चों की कमाई पर पैरेंट्स को देना होता है टैक्स

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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64(1A) के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को होने वाली किसी भी कमाई को माता-पिता में से उस पैरेंट की इनकम में जोड़ (Club) दिया जाता है, जिसकी सालाना टैक्सेबल इनकम ज्यादा होती है। अगर बच्चे की सालाना कमाई 1500 रुपये से कम है, तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री है। सेक्शन 10(32) के तहत पैरेंट इस पर 1500 रुपये की छूट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होने पर बची हुई रकम पर पैरेंट को अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता है। EPF Interest Update: आ गई खुशखबरी, PF पर म‍िलेगा 8.25% का ब्याज; जानें कब क्रेड‍िट होगा ब्‍याज? जानें पूरी ड‍िटेल

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माता-पिता के अलग होने या न रहने पर क्या कहता है टैक्स कानून?

माता-पिता के अलग होने या न रहने पर क्या कहता है टैक्स कानून?3 / 5

अगर माता-पिता का तलाक हो चुका है, तो नाबालिग बच्चे की कमाई को उस पैरेंट की सालाना इनकम में जोड़ा जाता है, जिसके पास बच्चे की कस्टडी (Custody) होती है। अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में बच्चे के माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो बच्चे की कमाई को उसके गार्जियन (अभिभावक) की इनकम में नहीं जोड़ा जाता। ऐसे में बच्चे के नाम पर एक अलग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया जाता है। इसके अलावा, सेक्शन 80U के तहत आने वाले दिव्यांग बच्चों की कमाई भी माता-पिता की इनकम में नहीं जुड़ती है। Who is Neelkanth Mishra: कौन हैं नीलकंठ मिश्रा? जिन्हें विश्व बैंक में मिली बड़ी जिम्मेदारी; IIT टॉपर से लेकर PM के सलाहकार बनने तक का सफर

खुद के हुनर या खेल से हुई कमाई पर बच्चों को खुद देना होगा टैक्स!

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अगर कोई नाबालिग बच्चा अपनी खुद की कला, खेल, विशेष ज्ञान, दिमागी हुनर या मेहनत से पैसा कमाता है (जैसे- क्रिकेट, चेस, एक्टिंग, सिंगिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन या ब्रैंड एंडोर्समेंट), तो वह कमाई माता-पिता की इनकम में नहीं जोड़ी जाती। वैभव सूर्यवंशी पर क्यों लागू हुआ यह नियम: क्‍योंक‍ि वैभव अपनी क्रिकेट स्किल्स और टैलेंट के दम पर कमाई कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम उनके माता-पिता की आय में नहीं जुड़ेगी। उन पर खुद टैक्स लायबिलिटी बनेगी। यही नियम बाल कलाकारों और रियलिटी शो (जैसे मास्टरशेफ) के प्रतिभागियों पर भी लागू होता है।

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नाबालिग बच्चे कैसे भरते हैं अपना ITR? जानें कौन सा फॉर्म है जरूरी

नाबालिग बच्चे कैसे भरते हैं अपना ITR? जानें कौन सा फॉर्म है जरूरी5 / 5

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अपने टैलेंट से कमाने वाले नाबालिगों की आय पर भी एक सामान्य टैक्सपेयर की तरह ही नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट लागू होते हैं। टूर्नामेंट अर्निंग्स या स्पॉन्सरशिप को बिजनेस या प्रोफेशन के लाभ (PGBP) के तहत रिपोर्ट किया जाता है। प्रोफेशनल सर्विसेज या खेल से जुड़े बिजनेस के लिए आमतौर पर ITR-3 फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जबकि प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के लिए ITR-4 चुना जा सकता है। यह रिटर्न बच्चे के नाम पर ही भरा जाता है, लेकिन इसमें माता-पिता या कानूनी गार्जियन एक प्रतिनिधि करदाता (Representative Assessee) के रूप में साइन करते हैं।

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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