Two Wheeler Modification Rules: बाइक-स्कूटर में ये बदलाव करवाए तो सीधा कटेगा 10 हजार का चालान, RC भी हो सकती है रद्द
अगर आपने अपनी बाइक या स्कूटर में कुछ बदलाव किए है तो अब सावधान हो जाइए. नए नियमों के तहत ऐसे मॉडिफिकेशन पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, वाहन जब्त होने या RC रद्द होने का भी खतरा है.

अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर में बदलाव कराने के शौकीन हैं, तो अब सावधान हो जाइए. नए मोटर व्हीकल नियमों के तहत टू-व्हीलर्स में गैर-कानूनी मॉडिफिकेशन कराना महंगा पड़ सकता है. साइलेंसर, फैंसी लाइट्स या चौड़े टायर जैसे बदलाव अब सीधे कानून के दायरे में आ गए हैं. यदि वाहन में लगे पार्ट्स ARAI (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) से प्रमाणित नहीं हैं, तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
पहली गलती पर ₹5,000, दूसरी बार ₹10,000 जुर्माना
2 / 7नियमों के मुताबिक, पहली बार अवैध मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. यदि वही वाहन दोबारा ऐसे ही बदलावों के साथ पकड़ा जाता है, तो जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये तक पहुंच सकता है. यानी बार-बार नियम तोड़ना और ज्यादा महंगा साबित होगा.
गाड़ी जब्त या RC रद्द भी हो सकती है
3 / 7सिर्फ जुर्माना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस को वाहन जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है. गंभीर मामलों में वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी रद्द किया जा सकता है. ऐसे में मॉडिफिकेशन का शौक आपकी गाड़ी को सड़क से बाहर कर सकता है. ये भी पढ़ें- रोज में चलाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 कारें, कम कीमत में मिलेगा शानदार माइलेज और आराम, कीमत 5.60 लाख से शुरू
इन बदलावों पर रहेगी पुलिस की खास नजर
4 / 7तेज आवाज वाले साइलेंसर, पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले एग्जॉस्ट, अत्यधिक चमकदार या रंगीन फैंसी लाइट्स, कंपनी द्वारा तय साइज से ज्यादा चौड़े टायर और सस्पेंशन में बदलाव अब पुलिस की निगरानी में रहेंगे. ऐसे मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा माने जा रहे हैं.
सरकार ने क्यों अपनाया सख्त रुख?
5 / 7सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ चालान वसूलने के लिए नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया है. वाहन निर्माता कंपनियां अपने मॉडल्स को कई सुरक्षा और उत्सर्जन परीक्षणों के बाद बाजार में उतारती हैं. अनधिकृत पार्ट्स लगाने से वाहन की मजबूती, ब्रेकिंग और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. ये भी पढ़ें- मैनुअल या ऑटोमैटिक, कार खरीदने से पहले जान लें कौन-सी है आपके लिए बेस्ट
गैराज और मैकेनिक भी नहीं बचेंगे
6 / 7नए नियम सिर्फ वाहन मालिकों पर ही लागू नहीं होंगे. यदि कोई गैराज, मैकेनिक या डीलर बिना मंजूरी वाले पार्ट्स बेचता है या उन्हें वाहन में फिट करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
मॉडिफिकेशन से पहले नियम जरूर जानें
7 / 7अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर में कोई बदलाव करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स अधिकृत और प्रमाणित हों. थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी जुर्माना, वाहन जब्ती या RC रद्द होने जैसी परेशानी में डाल सकती है. (Images Credit-AI)