Two Wheeler Modification Rules: बाइक-स्कूटर में ये बदलाव करवाए तो सीधा कटेगा 10 हजार का चालान, RC भी हो सकती है रद्द

अगर आपने अपनी बाइक या स्कूटर में कुछ बदलाव किए है तो अब सावधान हो जाइए. नए नियमों के तहत ऐसे मॉडिफिकेशन पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, वाहन जब्त होने या RC रद्द होने का भी खतरा है.

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अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर में बदलाव कराने के शौकीन हैं, तो अब सावधान हो जाइए. नए मोटर व्हीकल नियमों के तहत टू-व्हीलर्स में गैर-कानूनी मॉडिफिकेशन कराना महंगा पड़ सकता है. साइलेंसर, फैंसी लाइट्स या चौड़े टायर जैसे बदलाव अब सीधे कानून के दायरे में आ गए हैं. यदि वाहन में लगे पार्ट्स ARAI (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) से प्रमाणित नहीं हैं, तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

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पहली गलती पर ₹5,000, दूसरी बार ₹10,000 जुर्माना

पहली गलती पर ₹5,000, दूसरी बार ₹10,000 जुर्माना2 / 7

नियमों के मुताबिक, पहली बार अवैध मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. यदि वही वाहन दोबारा ऐसे ही बदलावों के साथ पकड़ा जाता है, तो जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये तक पहुंच सकता है. यानी बार-बार नियम तोड़ना और ज्यादा महंगा साबित होगा.

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गाड़ी जब्त या RC रद्द भी हो सकती है

गाड़ी जब्त या RC रद्द भी हो सकती है3 / 7

सिर्फ जुर्माना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस को वाहन जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है. गंभीर मामलों में वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी रद्द किया जा सकता है. ऐसे में मॉडिफिकेशन का शौक आपकी गाड़ी को सड़क से बाहर कर सकता है. ये भी पढ़ें- रोज में चलाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 कारें, कम कीमत में मिलेगा शानदार माइलेज और आराम, कीमत 5.60 लाख से शुरू

इन बदलावों पर रहेगी पुलिस की खास नजर

इन बदलावों पर रहेगी पुलिस की खास नजर4 / 7

तेज आवाज वाले साइलेंसर, पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले एग्जॉस्ट, अत्यधिक चमकदार या रंगीन फैंसी लाइट्स, कंपनी द्वारा तय साइज से ज्यादा चौड़े टायर और सस्पेंशन में बदलाव अब पुलिस की निगरानी में रहेंगे. ऐसे मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा माने जा रहे हैं. 

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सरकार ने क्यों अपनाया सख्त रुख?

सरकार ने क्यों अपनाया सख्त रुख?5 / 7

सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ चालान वसूलने के लिए नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया है. वाहन निर्माता कंपनियां अपने मॉडल्स को कई सुरक्षा और उत्सर्जन परीक्षणों के बाद बाजार में उतारती हैं. अनधिकृत पार्ट्स लगाने से वाहन की मजबूती, ब्रेकिंग और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. ये भी पढ़ें- मैनुअल या ऑटोमैटिक, कार खरीदने से पहले जान लें कौन-सी है आपके लिए बेस्ट

गैराज और मैकेनिक भी नहीं बचेंगे

गैराज और मैकेनिक भी नहीं बचेंगे6 / 7

नए नियम सिर्फ वाहन मालिकों पर ही लागू नहीं होंगे. यदि कोई गैराज, मैकेनिक या डीलर बिना मंजूरी वाले पार्ट्स बेचता है या उन्हें वाहन में फिट करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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मॉडिफिकेशन से पहले नियम जरूर जानें

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अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर में कोई बदलाव करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स अधिकृत और प्रमाणित हों. थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी जुर्माना, वाहन जब्ती या RC रद्द होने जैसी परेशानी में डाल सकती है. (Images Credit-AI)

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

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मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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