अलग रह रहे पति ने दोस्त बनाया, क्या इसे चीटिंग मान तलाक ले सकती है पत्नी? पढ़ें हाईकोर्ट की टिप्पणी

Delhi High Court Judgement In Divorce Case: पति अलग रहता है। इस दौरान उसने किसी को दोस्त बना लिया तो क्या यह पत्नी के साथ चीटिंग है? क्या पत्नी दोस्त बनाने को आधार बताकर तलाक ले सकती है? मामले से जुड़े एक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए विशेष टिप्पणी […]

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Delhi High Court Judgement In Divorce Case: पति अलग रहता है। इस दौरान उसने किसी को दोस्त बना लिया तो क्या यह पत्नी के साथ चीटिंग है? क्या पत्नी दोस्त बनाने को आधार बताकर तलाक ले सकती है? मामले से जुड़े एक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए विशेष टिप्पणी की है कि कार्यस्थल पर दोस्त बनाना क्रूरता नहीं कहा जा सकता, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

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ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदलते हुए की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बदलते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अकेले रहने वाले शख्स का किसी को दोस्त बनाना और उससे बातें करना पत्नी को अनदेखा करना या उसमें रुचि खत्म होना नहीं है। पत्नी इसे अपने साथ हुई क्रूरता नहीं कह सकती। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की है।

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महिला ने दोस्तों से बातें करते रहने के आरोप लगाए

मिली जानकारी के अनुसार, पत्नी ने क्रूरता के आधार पर तलाक देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। महिला ने तर्क दिया था कि पति भारतीय सेना में अधिकारी है। ड्यूटी के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी तैनाती होती है, लेकिन उनके कई दोस्त हैं। जब वह उनसे मिलने जाती है तो पति अपने अन्य पुरुष और महिला दोस्तों के साथ फोन पर बिजी रहता है।

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पति ने महिला के उदासीन रवैये का वजह बताया

महिला के अनुसार, पति की उसमें रुचि नहीं है। वह उससे संबंध नहीं रखना चाहता। वहीं पति ने तर्क दिया कि दोस्तों से बात करने को वह अपने साथ चीटिंग मानती है। पोस्टिंग के दौरान किसी कार्यक्रम या पार्टी में साथ जाने पर पत्नी ने कभी उसके साथ जाने की इच्छा नहीं जताई। उसके उदासीन रवैये के कारण हमारा रिश्ता खराब हो गया, इसलिए वह तलाक चाहता है।

वहीं पत्नी ने कहा कि वह पति के साथ रहना चाहती है, बशर्ते वह उसे अनदेखा न करे। दोस्तों से दूर हो जाए। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने को बाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की और तलाक की अर्जी खारिज कर दी।

First published on: Sep 28, 2023 09:29 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.

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