नई दिल्ली: पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को बृजभूषण सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट फैसला चार बजे सुनाएगी। इससे पहले बृजभूषण सिंह आद अदालत में पेश हुए थे। गुरुवार को जमानत याचिका पर जब सुनवाई हुई, तब अदालत में अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया जबकि बचाव पक्ष ने दोनों आरोपियों को जमानत देने की अपील की।
दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मंगलवार यानी 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान बृजभूषण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे। अब आज 20 जुलाई को आरोपितों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बृजभूषण के वकील ने कोर्ट को बताया था कि यह बिना गिरफ्तारी का आरोपपत्र है। इस पर जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा कि जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है।
बता दें कि देश की 6 महिला पहलवानों ने WFI चीफ रहे बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे. दिल्ली के जंतर -मंतर पर महीनों तक धरना प्रदर्शन किया। जब मामला बढ़ा तो बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।