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‘अगर भारत पसंद नहीं तो यहां न करें काम’; विकीपीडिया पर क्यों बरसा हाईकोर्ट, क्या ब्लॉक होगी वेबसाइट?

Delhi High Court Slammed Wikipedia: दिल्ली हाईकोर्ट ने विकीपीडिया को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो आपको यहां काम करना बंद कर देना चाहिए। यह मामला समाचार एजेंसी एएनआई की एक याचिका से जुड़ा हुआ है।

Edited By : Gaurav Pandey | Updated: Sep 5, 2024 17:48
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Life Imprisonment to Minor Accused of Gangrape Case
साढ़े 4 साल बाद केस में फैसला आया।

ANI vs Wikipedia : इंटरनेट पर ज्ञान का भंडार कही जाने वाली वेबसाइट विकीपीडिया को दिल्ली सरकार ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान विकीपीडिया से कहा कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो यहां काम करना बंद कर दीजिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि विकीपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए।

साथ ही हाईकोर्ट ने विकीपीडिया के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के विकीपीडिया पेज को एडिट करके किसी ने उसे प्रोपेगंडा टूल लिख दिया था। इसे लेकर एएनआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में विकीपीडिया से यह बताने के लिए कहा गया था कि उसका विकीपीडिया पेज किसने एडिट किया था।

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एएनआई ने ठोका है 2 करोड़ का केस

हाईकोर्ट ने विकीपीडिया से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था जिसने एएनआई के विकीपीडिया पेज को एडिट किया था। लेकिन, विकीपीडिया ने ऐसा नहीं किया। इसी को लेकर एएनआई ने विकीपी़डिया के खिलाफ अवमानना का एक्शन लेने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में एएनआई ने अपमानजनक डिस्क्रिप्शन को लेकर विकीपीडिया पर 2 करोड़ रुपये का केस ठोका है।

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Edited By

Gaurav Pandey

First published on: Sep 05, 2024 05:48 PM

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