Gaurav Pandey
लिखने-पढ़ने का शौक है। राजनीति में दूर-दूर से रुचि है। अखबार की दुनिया के बाद अब डिजिटल के मैदान में हूं। आठ साल से ज्यादा समय से देश-विदेश की खबरें लिख रहा हूं। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे संस्थानों में सेवाएं दी हैं।
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ANI vs Wikipedia : इंटरनेट पर ज्ञान का भंडार कही जाने वाली वेबसाइट विकीपीडिया को दिल्ली सरकार ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान विकीपीडिया से कहा कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो यहां काम करना बंद कर दीजिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि विकीपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए।
साथ ही हाईकोर्ट ने विकीपीडिया के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के विकीपीडिया पेज को एडिट करके किसी ने उसे प्रोपेगंडा टूल लिख दिया था। इसे लेकर एएनआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में विकीपीडिया से यह बताने के लिए कहा गया था कि उसका विकीपीडिया पेज किसने एडिट किया था।
“If you don’t like India, please don’t work in India… We will ask government to block Wikipedia in India.”
Delhi High Court issues contempt of court notice to Wikipedia for not complying with the Court’s order directing it to disclose info about people who made edits on ANI’s… pic.twitter.com/fB3SFjN3pO
— Bar and Bench (@barandbench) September 5, 2024
हाईकोर्ट ने विकीपीडिया से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था जिसने एएनआई के विकीपीडिया पेज को एडिट किया था। लेकिन, विकीपीडिया ने ऐसा नहीं किया। इसी को लेकर एएनआई ने विकीपी़डिया के खिलाफ अवमानना का एक्शन लेने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में एएनआई ने अपमानजनक डिस्क्रिप्शन को लेकर विकीपीडिया पर 2 करोड़ रुपये का केस ठोका है।
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