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जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की पिछले साल हुई थी कोशिश, विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पर लगाए थे ये गंभीर आरोप

Vice President Jagdeep Dhankhar Resigned: सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने पिछले साल जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के कोशिश की थी। क्या आरोप थे और क्या परिणाम रहे थे पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

Author Written By: Raghav Tiwari Author Published By : Raghav Tiwari Updated: Jul 21, 2025 22:35

Vice President Jagdeep Dhankhar Resigned: संसद का मानसून सत्र, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, : मानसून सत्र के बीच में सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा चर्चा में आ गया। लोगों उनके इस्तीफे पर अपने अपने कयास लगाने लगे। हालांकि धनखड़ ने इस्तीफे देने की वजह स्वास्थ्य बताया। बता दें कि पिछले साल इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्ष ने धनखड़ पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया था।

सेक्रेटरी जनरल को सौंपा था नोटिस

पिछले साल जुलाई में इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर सदन की कार्यवाही के दौरान पक्षपात का आरोप लगाया था। इसपर विपक्ष ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि राज्यसभा के माननीय सभापति पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करते है। गठबंधन के सभी घटक दलों के पास उनके ख़िलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

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क्या था मामला?

दरअसल, पिछले साल मानसून सत्र शुरू होने वाला था। तभी बिजनेसमैन गौतम अदानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप तय होने की खबर आई थी। तब से कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमला कर रही थी। इस मामले पर कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही थी। सत्र शुरू होने के बाद कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति धनखड़ के सामने सदन में कहा था कि जब तक आप (विपक्ष) लोकसभा में अदानी का मुद्दा उठाएंगे, हम राज्यसभा को चलाने नहीं देंगे। आरोप लगाते हुए रमेश ने कहा था कि इसमें चेयरमैन भी शामिल थे। इसके बाद विपक्ष उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया था।

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क्या होती है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया

जानकारी के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए वही नियम फॉलो किए जाते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए होते हैं। हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया अनिवार्य है। यह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। प्रस्ताव को सदन में मौजूद सदस्य के सामान्य बहुमत से पास कराना होता है। इसके बाद इसे लोकसभा में सामान्य बहुमत से पास कराया जाता है।

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First published on: Jul 21, 2025 09:56 PM

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