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आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट ने दी राहत, 4 हफ्ते की मिली जमानत

TDP leader Chandrababu Naidu HC grants bail: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद आंध्र की सियासत में जुबानी जंग शुरू हो गई है। फाइल फोटो
TDP leader Chandrababu Naidu HC grants bail: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। नायडू के वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री को मोतियाबिंद की सर्जरी करानी है। पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका भी 10 नवंबर के लिए तय कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि टीडीपी प्रमुख दो जमानतदारों के साथ एक लाख रुपये का जमानत बांड भरें। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उन्हें अपने खर्च पर अपनी पसंद के अस्पताल में जांच और इलाज कराना होगा। तेलुगु देशम पार्टी के प्रवक्ता के पट्टाभि राम ने एएनआई को बताया कि नायडू को आज रिहा किया जाएगा।

9 सितंबर को किया गया था गिरफ्तार 

टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बिगड़ रहा है और डॉक्टरों ने भी तत्काल आंख की सर्जरी और तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। बता दें कि नायडू को कथित तौर पर 3,300 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) घोटाले के सिलसिले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जो कथित तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। बीती 9 सितंबर को पुलिस लगभग 3 बजे नायडू के घर पहुंची। हालांकि, वे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और इस कदम का विरोध किया। करीब तीन घंटे बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बता दें कि APSSDC की स्थापना 2016 में बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। ये भी पढ़िए: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केरल में दर्ज हुई FIR, धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने का आरोप


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