नई दिल्ली: पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी मामले में नूपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि 19 जुलाई को नूपुर शर्मा को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा भी जारी रहेगी।
SC clubs & transfers all FIRs against Nupur Sharma over alleged hate statement on Prophet Mohammad, to Delhi
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— ANI (@ANI) August 10, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी 10 मामलों की जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने ये भी कहा कि अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में शर्मा की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ और प्राथमिकी दर्ज की जाती हैं, तो वे स्वतः ही दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दी जाएंगी। पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपनी टिप्पणियों के लिए नूपुर शर्मा के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हुए थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। देश के अलग-अलग राज्यों में नूपुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
पश्चिम बंगाल सरकार ने नूपुर की मांग का किया था विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की एक अपील पर आज सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में FIR को इकट्ठा कर उन्हें दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इस मांग का पश्चिम बंगाल सरकार विरोध भी कर रही थी। बता दें कि 19 जुलाई को पिछली सुनवाई हुई थी। मामले की अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख दी गई थी।
बता दें कि एक समाचार चैनल पर डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी जिसके बाद उनका देश समेत विदेशों में भी विरोध होने लगा था। विरोध के बीच कई जगहों पर हिंसा भी हुई। उधर, भाजपा ने इस विवाद से तुरंत दूरी बना ली और नूपुर शर्मा को पार्टी से और उसके प्रवक्ता के पद से निलंबित कर दिया था।