News Delhi Stampede: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, याचिकाकर्ता ने की ये 5 उपाय करने की मांग

PIL in Supreme Court on New Delhi Stampede: याचिका में कोर्ट से रेलवे को आदेश जारी कर स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही के लिए यूज किए जाने वाले गलियारों को चौड़ा करने का आदेश देने की मांग की है।

Supreme Court vs Lokpal Order

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)।

PIL in Supreme Court on New Delhi Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, घटना को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका पेशे से वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है।

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याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इस मामले की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए। याचिका में आगे ये कहा गया है कि ये कमेटी भीड़ कंट्रोल करने और भगदड़ रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन तैयार करे। जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को होने से रोका जा सके।

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जनहित याचिका में की गई हैं ये मांग

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  • कोर्ट भारतीय रेलवे को निर्देश दे की वह रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर यात्रियों की सुरक्षा के कड़े उपाय करे।
  • कोर्ट रेलवे को आदेश जारी कर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही के लिए यूज किए जाने वाले गलियारों को चौड़ा करवाए।
  • स्टेशनों पर बड़े ओवरब्रिज बनाए जाएं।
  • देशें के व्यस्त स्टेशनों पर नए प्लेटफार्मों का निर्माण करवाया जाए।
  • स्टेशनों पर रैंप और एक्सीलेरेटर के माध्यम से प्लेटफार्मों तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए।
  • स्टेशनों पर व्यस्त समय के दौरान आगमन या प्रस्थान प्लेटफार्मों में किसी भी तरह के बदलाव से सख्ती से बचा जाना चाहिए।

यह है पूरा मामला 

बता दें 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई थी। जिससे महाकुंभ जाने वाले 18 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामले में जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद ये बात सामने आई थी कि स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। बिना टिकट स्टेशन में आने वाले यात्रियों को रोकने का किसी ने प्रयास नहीं किया।

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लेखक के बारे में

Amit Kasana

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अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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