PIL in Supreme Court on New Delhi Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, घटना को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका पेशे से वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है।
याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इस मामले की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए। याचिका में आगे ये कहा गया है कि ये कमेटी भीड़ कंट्रोल करने और भगदड़ रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन तैयार करे। जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को होने से रोका जा सके।
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PIL seeks guidelines to be formed to prevent such stampedes in the future #StampedeInDelhi #NewDelhiRailwaystation pic.twitter.com/mNCwolsNKw
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जनहित याचिका में की गई हैं ये मांग
- कोर्ट भारतीय रेलवे को निर्देश दे की वह रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर यात्रियों की सुरक्षा के कड़े उपाय करे।
- कोर्ट रेलवे को आदेश जारी कर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही के लिए यूज किए जाने वाले गलियारों को चौड़ा करवाए।
- स्टेशनों पर बड़े ओवरब्रिज बनाए जाएं।
- देशें के व्यस्त स्टेशनों पर नए प्लेटफार्मों का निर्माण करवाया जाए।
- स्टेशनों पर रैंप और एक्सीलेरेटर के माध्यम से प्लेटफार्मों तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए।
- स्टेशनों पर व्यस्त समय के दौरान आगमन या प्रस्थान प्लेटफार्मों में किसी भी तरह के बदलाव से सख्ती से बचा जाना चाहिए।
यह है पूरा मामला
बता दें 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई थी। जिससे महाकुंभ जाने वाले 18 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामले में जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद ये बात सामने आई थी कि स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। बिना टिकट स्टेशन में आने वाले यात्रियों को रोकने का किसी ने प्रयास नहीं किया।
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