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'हवाई सफर मत करें', प्लेन के किराये में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक; तुरंत सुनवाई से इनकार

हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से साफ मना कर दिया. याचिकाकर्ता ने जब 700 फीसदी तक किराया बढ़ने और मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात कही, तो बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हवाई सफर मत कीजिए. कोर्ट पहले से ही किराए पर नियंत्रण को लेकर एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

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हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से साफ मना कर दिया. . (Photo: ANI)

देश में हवाई किराए में अचानक होने वाली बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को सख्त और सीधी टिप्पणी की. कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से साफ कहा- ‘हवाई जहाज से मत उड़िए.’ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच के सामने एक वकील ने इस मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग उठाई. वकील ने दलील दी कि विमानन कंपनियों ने किराए में करीब 700 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है. इस पर बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘तो हवाई यात्रा मत कीजिए.’

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वकील ने आगे बात रखते हुए कहा कि हवाई सफर अब एक अनिवार्य सेवा बन चुका है और इस तरह मनमाना किराया बढ़ाना संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया.

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किराए पर लगाम लगाने के लिए पहले से लंबित है याचिका

सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इस याचिका में मांग की गई है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक (Regulator) बनाया जाए. साथ ही, निजी एयरलाइंस द्वारा किराए और अन्य अतिरिक्त शुल्कों में की जाने वाली भारी बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम तय किए जाएं.

16 नवंबर को होगी अगली अहम सुनवाई

पिछली 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि विमानन क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए ‘भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024’ के तहत नए नियमों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और इन्हें जल्द प्रकाशित किया जाएगा. अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया था कि वे प्रकाशित नियमों को 16 नवंबर की अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश करें.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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