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आवारा कुत्तों पर SC का बड़ा फैसला, 2025 का आदेश बरकरार, दिए 9 कड़े निर्देश, खारिज की सभी याचिकाएं

Supreme Court Stray Dogs: देशभर के डॉग लवर्स को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर साल 2025 में लागू किया गया आदेश कायम रखा है। इसमें किसी तरह का बदलाव करने से इनकार करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के डॉग लवर्स को आज मंगलवार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर की सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि साल 2025 में दिया गया आदेश लागू रहेगा। आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश नहीं बदला जाएगा। याचिकाओं में कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी (वैक्सीनेशन) करके वापस छोड़ दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील नहीं मानी।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की और गत 29 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस दिन सुनवाई में राज्य सरकारों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) ने अपनी दलीलें पेश की थीं। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों के हमले से जान चली जाती है। चोट लग जाए तो जिंदगी खराब हो जाती।

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बेंच ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के मामले में बेहद गंभीर है। पिछले कुछ समय से आवारा कुत्तों के हमले से मौत होने के कई मामले सामने आ चुके हें। ऐसे मामले में नगर निकाय के साथ ही डॉग लवर्स और फीडर्स भी जिम्मेदारी ठहराए जा सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को मजाक समझने की गलती न करें। क्योंकि आवारा कुत्तों के हमले से किसी की मौत होने पर या गंभीर चोट लगने पर सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगा।

खबर अपडेट की जा रही है…

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First published on: May 19, 2026 10:57 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के IMC&MT इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। पिछले 12 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के News 24 Hindi डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हैं। यहां खुशबू नेशनल, इंटरनेशनल, लाइव ब्रेकिंग, पॉलिटिक्स, क्राइम, एक्सप्लेनर आदि कवर करती हैं। इससे पहले खुशबू Amar Ujala और Dainik Bhaskar मीडिया हाउस के डिजिटल विंग में काम कर चुकी हैं।

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