सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस पर अमल करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि इस परिसरों की चारदीवारी की जाए ताकि आवारा कुत्तो की एंट्री न हो सके। इन जगहों से जो आवारा कुत्तो को हटाया जाएगा फिर उन्हें इन इलाकों में ही छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने राज्यों के चीफ सेकेट्री को इन निर्देशों पर अमल करने को कहा है। राज्य 3 हफ्ते में इसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे।
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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों, स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाने ले लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, रोड और ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी से कहा है कि वो सड़कों से आवारा जानवरों को हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट करें। साथ ही सभी नेशनल हाईवे पर हेल्पलाइन नंबर होगा जहां पर आवारा जानवरों को लेकर शिकायत की जा सके।
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