दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- ग्रैप 3 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों?

Supreme Court Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आज सुनवाई की। कोर्ट ने कहा ग्रैप-3 लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई? जबकि ग्रैप-4 के हटाने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए।

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Supreme Court on Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण आम लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस बीच आज राजधानी में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। आज भी कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कोर्ट में बढ़ते प्रदूषण को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर आज जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन की बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस दौरान कई टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि ग्रेप 3 लागू करने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया गया? जबकि ग्रैप 4 के लागू करने को लेकर कोर्ट से सहमति व्यक्त की।

कोर्ट ने सरकार से पूछा कि एक्यूआई का लेवर 300 से ऊपर होते ही ग्रैप 3 लागू क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी सवाल दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बनी कमेटी CAQM से पूछे। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि एक्यूआई का लेवल कम होने पर भी बिना कोर्ट की अनुमति के ग्रेप 4 नहीं हटाया जाएगा।

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जानें किसने-क्या कहा?

जस्टिस ओका ने कहा कि ग्रैप-4 मैकेनिज्म पहले क्यों नहीं लागू किया गया? इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि हम 2-3 दिनों तक निगरानी करते हैं इसके बाद ग्रैप लागू करते हैं। इसके साथ ही जस्टिस ओका ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए? अब आप हमारी बिना अनुमति के ग्रैप 4 नहीं हटाएंगे। भले ही एक्यूआई 450 के नीचे आ जाए। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है। जस्टिस ओका ने कहा कि हम आज सबसे आखिर में फिर इस पर सुनवाई करेंगे।

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