'ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई…', सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के DM को क्यों फटकारा?

1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए CJP विरोध प्रदर्शनों से जुड़े छात्रों के खिलाफ सभी मामलों को रद्द कर दिया था.

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सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख किया.

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक छात्र को नोटिस जारी करने पर फटकारा है. कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर एक छात्र को नोटिस जारी करने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसा नोटिस कैसे जारी कर सकता है, जबकि कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुकी है कि छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सीजेआई ने पूछा, ‘मजिस्ट्रेट ने नोटिस कैसे जारी किया? हमारा आदेश साफ था कि देश भर में किसी भी छात्र के खिलाफ कोई जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती. मजिस्ट्रेट की ऐसी हिम्मत कैसे हुई?’

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साथ ही सीजेआई ने कहा कि हमारे युवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं है. हमने स्पष्ट आदेश पारित किया है.

SC ने 1 सितंबर को क्या कहा था

बता दें, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए CJP विरोध प्रदर्शनों से जुड़े छात्रों के खिलाफ सभी मामलों को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में किसी भी छात्र के खिलाफ कोई नई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा केस?

सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख किया. वकील ने कहा कि छात्रों पर ‘प्रयोग’ किया जा रहा है और यह नोटिस भी उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत था. हालांकि, नोटिस बाद में वापस ले लिया गया. सीजेआई ने वकील से मामले के तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा. पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे.

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क्या है पूरा मामला

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया था कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के एक छात्र को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया था. नोटिस में शांति बनाए रखने के लिए छात्र से पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा गया था. हालांकि, बाद में यह आदेश वापस ले लिया गया.

छात्र अक्षत त्रिपाठी ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसने प्रदर्शन में शांतिपूर्वक हिस्सा लिया था तथा उस समय वह विश्वविद्यालय की कक्षाओं में शामिल नहीं हो रहा था. यह नोटिस चार सितंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 130 के तहत जारी किया गया था.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

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आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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