News24 हिंदी
न्यूज 24 डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।
Read More---विज्ञापन---
Supreme court big decision on firecrackers ban: CJI जस्टिस बी आर गवई ने देशभर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत बताई है। जस्टिस गवई ने कहा कि दिल्ली में एलीट लोग रहते हैं, इसलिए दिल्ली के लिए अलग नीति नहीं हो सकती। सीजेआई ने आगे सवाल किया कि अगर दिल्ली/NCR के शहर शहरों में रहने वालों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो अन्य शहरों में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं होना चाहिए? मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
CJI ने कहा कि मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था और वहां प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था और अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो इस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली- NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर CAQM को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध के कारण एजेंसी हमारे सभी लाइसेंसों पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। जबकि हम NEERI के साथ बातचीत कर उनके हिसाब से ही पटाखा का निर्माण करने को तैयार है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI जस्टिस बी आर गवई ने यह टिप्पणी 3 अप्रैल को दिए आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब मांगा। वही NEERI की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने कहा ग्रीन क्रैकर्स की जांच की रही है। फ़िलहाल मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।