सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां रेप केस में दोषी करार दिए गए युवक और शिकायत करने वाली महिला ने आपसी सहमति से शादी करने की इच्छा जताई। कोर्ट के कहने पर दोनों ने एक-दूसरे को फूल देकर अपने रिश्ते को स्वीकार किया और शादी की मंशा जाहिर की। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब शिकायतकर्ता ने आरोपी पर 2016 से 2021 के बीच शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप लगाया था। इस मामले में 2021 में FIR दर्ज हुई थी और निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी।
फेसबुक पर हुई दोस्ती से रिश्ते तक पहुंचा मामला
शिकायतकर्ता ने अपनी FIR में बताया कि आरोपी की बहन उसकी दोस्त थी और इसी कारण दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई। धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं और शारीरिक संबंध भी बने। लेकिन जब शादी की बात आई तो आरोपी ने यह कहकर इंकार कर दिया कि उसकी मां इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। ट्रायल कोर्ट ने IPC की धारा 376(2) और 417 के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 और 2 साल की सजा सुनाई थी। जब हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई शादी की सहमति की बात
सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने बताया कि अब दोनों शादी के लिए तैयार हैं और आरोपी की मां को भी कोई आपत्ति नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने दोनों को 15 मई को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। सुनवाई के दिन जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पहले बंद कमरे में दोनों पक्षों और उनके वकीलों की बात सुनी और फिर दोनों को बातचीत का मौका दिया ताकि वे स्पष्ट कर सकें कि वे शादी के लिए सहमत हैं या नहीं।
सजा निलंबित, जमानत पर फैसला निचली अदालत लेगी
बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने अदालत में बताया कि वे आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं। इसके बाद अदालत के निर्देश पर दोनों ने एक-दूसरे को फूल देकर अपनी मंशा जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों शादी के लिए तैयार हैं, इसलिए सजा को फिलहाल निलंबित किया जा रहा है। आरोपी को अभी जेल भेजा जाएगा लेकिन फिर उसे संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाएगा, जहां शर्तों के आधार पर जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी की तारीख और प्रक्रिया दोनों परिवार आपस में मिलकर तय करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी।
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