Sanjay Singh Bail Supreme Court (प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली): आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। करीब 6 महीने बाद वे जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आइए जानते हैं कि संजय सिंह को शीर्ष कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दी और कोर्ट रूम में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से क्या-क्या सवाल-जवाब हुए।
ED ने कहा- उसे जमानत पर ऐतराज नहीं
जानकारी के अनुसार, संजय सिंह को जमानत इस आधार पर मिली क्योंकि ईडी ने कोर्ट में कहा कि उसे जमानत पर ऐतराज नहीं है। सवाल ये कि ईडी ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल, कोर्ट ने पूछा कि छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखा जाना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि यदि आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें PMLA एक्ट के तहत उनकी जमानत पर विचार करना होगा।
"अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि संजय सिंह के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनता तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है"
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शराब नीति केस कमजोर पड़ने का खतरा
PMLA एक्ट के सेक्शन 45 में जमानत देने का मतलब, कोर्ट कहता कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होते। इससे शराब नीति केस कमजोर पड़ जाता। यही वजह है कि ईडी ने जमानत का विरोध नहीं करना ही बेहतर समझा और संजय सिंह को जमानत मिल गई। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि कोर्ट ने कहा- अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि संजय सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए ईडी आई और कहा कि बेल दे दी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि संजय सिंह छह महीने से जेल में बंद हैं और उनके पास कोई पैसा भी नहीं मिला। ऐसे में उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है।
"संजय सिंह 6 महीने से जेल में है और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला"
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राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की मिली अनुमति
इसके साथ ही संजय सिंह को शीर्ष कोर्ट की ओर से एक और राहत दी गई है। उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भी भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। यानी वे लोकसभा चुनाव संबंधी गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बाहर आने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह के बाहर आने से पार्टी को रणनीतिक रूप से काफी मदद मिलेगी। हालांकि अब ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत की शर्तें तय करेगा।
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