Pithoragarh Murder Case: अब से ठीक 2 साल पहले एक महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। 2 साल तक ये मर्डर केस पुलिस के लिए मिस्ट्री बना रहा। मगर आखिरकार 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने पुलिस के सामने मां की सारी पोल खोल दी। बेटी के बयान के आधार पर पिथौड़ागढ़ सेशन कोर्ट ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना या अतिरिक्त 5 साल की सजा का प्रवाधान किया है।
छोटे भाई को हुआ शक
14 फरवरी 2022 को पूरण राम ने राजस्व पुलिस में एक शिकायत दर्ज की थी। उसने अपनी 40 वर्षीय भाभी सुनीता देवी पर पति जीतेंद्र राम की जान लेने का आरोप लगाया था। जीतेंद्र और सुनीता पिथौरागढ़ के डिगास गांव में रहते थे। वहीं पूरण राम किसी दूसरे गांव का निवासी था। 12 फरवरी की रात को उसे अपने भाई जीतेंद्र की मौत की खबर मिली। पूरण राम जब डिगास गांव पहुंचा तो उसने देखा की जीतेंद्र के कपड़ों और आसपास की जगहों पर खून के निशान मौजूद थे। इसे देखकर पूरण को शक होने लगा।
बेटी ने चाचा को बताई सच्चाई
पूरण का कहना है कि बाद में जीतेंद्र की 15 साल की बेटी ने उसे हत्याकांड की पूरी कहानी सुनाई। बेटी ने पूरण को बताया कि रात को पापा काम से घर लौटे तो मम्मी और पापा में किसी बात को लेकर लड़ाई होने लगी। बेटी के अनुसार सुनीता ने दरवाजा बंद कर लिया और जीतेंद्र को खूब पीटा। उसके बाद गुस्से में आकर सुनीता ने ब्लेड से पति का प्राइवेड पार्ट ही काटकर अलग कर दिया। बेटी खिड़की से सबकुछ देख रही थी। वो बार-बार मां से दरवाजा खोलने की गुजारिश कर रही थी लेकिन मां ने दरवाजा नहीं खोला। बेटी का कहना है कि पापा का इतना खून बहा कि वो मर गए।
अदालत में दी गवाही
पूरण को हत्याकांड का किस्सा सुनाने के बाद बेटी ने पुलिस को भी सबकुछ सच-सच बता दिया। वहीं बेटी ने मां के खिलाफ अदालत में भी गवाही दी। पूछताछ के दौरान सुनीता ने भी अपना गुनाह मान लिया। सुनीता ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने पति का प्राइवेट पार्ट काटा था, जिसके कारण उसके पति की मौत हो गई। मर्डर के बाद सुनीता ने उस ब्लेड को झाड़ी में फेंक दिया। जांच के दौरान पुलिस ने ब्लेड बरामद कर लिया।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
पिथौरागढ़ सेशन कोर्ट ने ये खौफनाक कहानी सुनने के बाद 23 जुलाई 2024 को फैसला सुनाया। अदालत ने सुनीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने सुनीता को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। वहीं जुर्माना ना देने पर सुनीता को 5 साल और जेल की सजा काटनी पड़ सकती है।
यह भी पढ़ें- Bangladesh Crisis: 24 को जिंदा फूंका, होटल को आग में झोंका, तख्तापलट के बाद निशाने पर हिंदू, पढ़ें 10 बड़े अपडेट