Liquor shops Closed In First Week of June: कर्नाटक में लोकसभा और विधानपरिषद् चुनाव के परिणाम का दिन होने के कारण जून के पहले सप्ताह में 5 दिनों के लिए कर्नाटक में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। जानकारी के अनुसार कर्नाटक में विधान परिषद् चुनाव के लिए वोटिंग होनी है तथा लोकसभा चुनाव की मतगणना के कारण कर्नाटक में शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। वहीं 6 जून को शुष्क दिवस रहेगा क्योंकि इस दिन विधान परिषद् चुनाव के लिए मतणगना होगी।
चुनाव आयोग ने ये आदेश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 के अनुसार जारी किए हैं। जिसमें मतदान से 48 घंटे पहले शराब की ब्रिकी और खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन सभी तिथियों पर शराब के उत्पादन, बेचने और स्टोरेज करने पर प्रतिबंध रहेगा।
अधिकारियों की मानें तो चुनाव आयोग का यह आदेश शराब की दुकानों, बार, होटल, रेस्टाॅरेंट और शराब परोसने वाले किसी भी स्थान पर लागू होगा। ऐसे में राज्य की सभी शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। बता दें कि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल और 7 मई को दो चरणों में वोटिंग हो चुकी है। जबकि परिणाम सभी 543 सीटों के साथ 4 जून को घोषित किए जाएंगे। वहीं विधान परिषद चुनाव के लिए भी 28 मई को नेाटिफिकेशन जारी हो चुका है।
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