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जिसने बेटी को पाला पोसा, उसे प्रेमी के आगे परोसा, हाईकोर्ट ने रोका ‘गंदा खेल’, ‘बेशर्म’ मां को सुनाई 40 साल की जेल

High Court Sentenced Mother To 40 Years Jail: बीमार पति को छोड़ा। बेटियों से शारीरिक संबंध बनाने की प्रेमी को इजाजत दी। हाईकोर्ट ने महिला को 6 महिने की कठोर कारावास समेत 40 साल सजा सुनाई।

Author Edited By : Swati Pandey Updated: Nov 27, 2023 21:25

High Court Sentenced Mother To 40 Years Jail: मां के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला केरल का है। यहां कलयुगी मां ने ना सिर्फ पति को छोड़ा बल्कि अपनी बेटी को लेकर प्रेमी के साथ रहने लगी। बेटी ने आपत्ति जताई , तो महिला ने प्रेमी बदल लिया, लेकिन बेटी की किस्मत न बदली। उसने अपने दूसरे प्रेमी को नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत दी । हाईकोर्ट ने इस मामलें में गंभीर संज्ञान लेते हुए आरोपी मां को 6 महिने कठोर कारावास समेत 40 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 का जुर्माना लगाया।

महिला अपने प्रेमी के साथ रह रही थी

आरोपी महिला का पति मानसिक रुप से बीमार है। जिसकी वजह से वह अपने पहले पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने आ गई। उसी दौरान महिला के प्रेमी ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। कई बार बलात्कार भी किया। जब बच्चियों ने मां को यह बात बताई, तो उसने डांट कर चुप करा दिया। और यह किसी और बताने को भी मना कर दिया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की सौतेली बहन से भी बलात्कार किया।

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पीड़िता ने दादी से की शिकायत

मां की हरकतों से परेशान होकर दोनों बहने चुपचाप अपनी दादी के घर आ गई और दादी को पूरी बात बताई। घटना को सुनने के बाद बच्चों की दादी ने महिला को प्रेमी को छोड़कर घर आने को कहा। लेकिन महिला ने दोबारा घर आने को इंकार कर दिया और अपने प्रेमी को छोड़कर दूसरे युवक के साथ रहने लगी थी। महिला के नए प्रेमी ने मां की इजाजत पर उसकी बेटियों के साथ बलात्कार किया। बच्चों ने इसकी जानकारी अपनी दादी को दी। जिसके बाद दादी ने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई। बच्चों की तहरीर के आधार पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

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आरोपी महिला को 6 महिने की जेल

पुलिस ने बताया कि महिला के पूर्व प्रेमी ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए इस मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बाल गृह में रह रहे है।  तिरुवनंतपुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी महिला को 6 साल कठोर कारावास समेत 40 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर महिला को 6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी।

First published on: Nov 27, 2023 09:20 PM

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