नई दिल्ली: केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बीड़ी टायकून की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। जिला सत्र न्यायालय ने बीड़ी टायकून मोहम्मद निशाम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ निशान ने हाई कोर्ट में अपील की थी।
वारदात के एक साल बाद सेशन कोर्ट ने सुनाई थी सजा
मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने निशाम की अपील पर विचार करते हुए कहा कि सभी अपीलें खारिज की जाती हैं। वारदात के एक साल बाद जनवरी 2016 में त्रिशूर जिला सत्र न्यायालय ने निशाम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 326, 323, 324, 427, 449 और 506 (1) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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जनवरी 2015 को हमले में घायल हुआ था सुरक्षा गार्ड
मामला 29 जनवरी 2015 का है, जब निशाम देर रात पार्टी से त्रिशूर स्थित अपने अपार्टमेंट में हमर एसयूवी से लौट रहे थे। उस समय गेट खोलने में देरी को लेकर निशाम ने अपने सुरक्षा गार्ड चंद्रबोस पर बेरहमी से हमला किया था। चंद्रबोस को सबसे पहले निशाम ने कुचला था। इसके बाद उसने चंद्रबोस की रॉड से पिटाई भी की थी। जब मौके पर कुछ लोग पहुंचे और चंद्रबोस को अस्पताल ले जाना चाहा तो निशाम ने ऐसा करने से मना कर दिया।
18 दिन बाद अस्पताल में गार्ड ने तोड़ा था दम
बाद में पुलिस चंद्रबोस को त्रिशूर के अमला अस्पताल ले गई, जहां उसने 16 फरवरी, 2015 को दम तोड़ दिया। तब निशाम पर हत्या का आरोप लगाया गया था। निचली अदालत ने सजा सुनाते हुए उसे 80 लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा था, जिसमें से 50 लाख रुपये चंद्रबोस के परिवार को सौंपे जाने थे। बता दें कि निशाम तमिलनाडु की किंग बीड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है।
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लग्जरी कारों का शौकीन था बीड़ी टायकून
एक प्रमुख तंबाकू आपूर्तिकर्ता होने के अलावा निशाम के पास दुबई के एक होटल से लेकर मध्य पूर्व और केरल (त्रिप्रयार, त्रिशूर में किंग्स ज्वैलर्स) से लेकर रियल-एस्टेट तक के आभूषण व्यवसाय थे। निशाम लग्जरी कारों का भी शौकीन था। उसके पास बेंटले, रोल्स-रॉयस, एस्टन मार्टिन, रोड रेंजर, फेरारी और जगुआर समेत 18 लग्जरी कारें थीं।
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