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Government Vs Governor: राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाएगी केरल कैबिनेट

Kerala Government Vs Governor: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लेफ्ट सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कुलाधिपति पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया। राज्य मंत्रिमंडल कुलाधिपति के स्थान पर एक विशेषज्ञ को लाने की योजना बना रहा है। […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Nov 9, 2022 17:56
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Kerala Government Vs Governor: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लेफ्ट सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कुलाधिपति पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया। राज्य मंत्रिमंडल कुलाधिपति के स्थान पर एक विशेषज्ञ को लाने की योजना बना रहा है।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राज्य के सभी नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के इस्तीफे की मांग के बाद यह फैसला आया।

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कुलपतियों को इस्तीफा देने का दिया था आदेश

केरल के राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय संस्कृत, कालीकट विश्वविद्यालय और थुनाचथ एज़ुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। बाद में नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

राज्यपाल ने सिज़ा थॉमस को तिरुवनंतपुरम में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (केटीयू) का प्रभारी कुलपति भी नियुक्त किया था। इस बीच, सीएम पिनाराई विजयन सरकार ने उच्च न्यायालय से नियुक्ति पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। हालांकि, कोर्ट ने मंगलवार को नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर राजश्री को कुपति पद से किया था बर्खास्त

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए डॉ राजश्री एमएस को कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया था। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने प्रोफेसर श्रीजीत पी.एस. केरल उच्च न्यायालय के 2 अगस्त, 2021 के आदेश को चुनौती दी।

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यूजीसी के विनियमों के अनुसार भी, कुलाधिपति/कुलपति खोज समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से कुलपति की नियुक्ति करेंगे। इसलिए, जब केवल एक नाम की सिफारिश की गई थी और नामों के पैनल की सिफारिश नहीं की गई थी, कुलाधिपति के पास अन्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने का कोई विकल्प नहीं था।

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Written By

Om Pratap

First published on: Nov 09, 2022 12:18 PM

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